फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Gangster Act accused gets bail

Bijnor News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को जमानत मिली

Mon, 17 Aug 2026 01:19 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 17 Aug 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Gangster Act accused gets bail
बिजनौर। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में पहले से जमानत पर चल रहे आरोपी दिपेंद्र को अदालत में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण जारी गैर जमानती वारंट के बाद जेल जाना पड़ा। अब अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कोर्ट नंबर-6, बिजनौर अलका चौधरी की अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली है। दिपेंद्र 26 जुलाई 2026 से जिला कारागार में बंद था।
विज्ञापन


मामला नजीबाबाद थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 366/2023 का है। दिपेंद्र के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(ख)(1) और 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी। आदेश के अनुसार, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-05, बिजनौर ने नौ अक्तूबर 2023 को दिपेंद्र की जमानत स्वीकार की थी। बाद में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए गए थे।
विज्ञापन


आरोपी की ओर से अदालत में कहा गया कि तारीख का मुगालता लग जाने के कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सका और इसी वजह से उसके वारंट जारी हो गए। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जमानत देने का आधार पर्याप्त पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने दिपेंद्र का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उसे एक लाख रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो नवीन प्रतिभू दाखिल करने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत देते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त आधार पाया गया है तथा मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आदेश 14 अगस्त 2026 को पारित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed