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रुपये हड़पने में दो भाईयों को एक एक साज की सजा
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:21 AM IST
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दो भाइयों को एक साल की सजा
बिजनौर। एडीजे नगीना चंद्रशेखर मिश्र ने मुस्लिम वेलफेयर फंड सोसायटी के नाम से पैसा जमा करने के आरोप में साजिद हुसैन व उसके भाई रफत हुसैन पर एक साल की सजा बरकरार रखी गई है। थाना नगीना देहात के गांव रमपुरी में चंडीगढ़ की ब्रांच मुस्लिम फंड सोसायटी के नाम से खोली गई थी। इस सोसायटी में साजिद हुसैन ने अपने को प्रबंधक व रफत हुसैन को सेक्रेट्री बताया। इस ब्रांच में काफी लोगों ने अपने पैसे जमा किए थे। जून 1996 में इस सोसायटी को बंद कर दिया गया और लोगों के पैसे नहीं दिए गए। साजिद हुसैन व रफत हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एसीजेएम नगीना ने इस मामले में 17 जनवरी 2017 को दिए निर्णय में साजिद व रफत हुसैन को सुजा सुनाई।
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बिजनौर। एडीजे नगीना चंद्रशेखर मिश्र ने मुस्लिम वेलफेयर फंड सोसायटी के नाम से पैसा जमा करने के आरोप में साजिद हुसैन व उसके भाई रफत हुसैन पर एक साल की सजा बरकरार रखी गई है। थाना नगीना देहात के गांव रमपुरी में चंडीगढ़ की ब्रांच मुस्लिम फंड सोसायटी के नाम से खोली गई थी। इस सोसायटी में साजिद हुसैन ने अपने को प्रबंधक व रफत हुसैन को सेक्रेट्री बताया। इस ब्रांच में काफी लोगों ने अपने पैसे जमा किए थे। जून 1996 में इस सोसायटी को बंद कर दिया गया और लोगों के पैसे नहीं दिए गए। साजिद हुसैन व रफत हुसैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एसीजेएम नगीना ने इस मामले में 17 जनवरी 2017 को दिए निर्णय में साजिद व रफत हुसैन को सुजा सुनाई।