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कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य मतगणना के मतपत्र तलब किए
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कोर्ट ने तलब किए जिला पंचायत सदस्य मतगणना के मतपत्र
बिजनौर/नहटौर। अपर जिला जज चंपत सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 39 ब्लॉक आंकू नहटौर प्रथम के चुनाव में धांधली के आरोप में दायर याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने मतगणना से संबंधित मतपत्र, मतशीट और सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेशित किया है। अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
गांव गिलाड़ा निवासी राजीव कुमार ने जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 39 ब्लॉक आंकू नहटौर प्रथम से चुनाव लड़ा था। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में 142 मतों से रिजवान अहमद विजयी घोषित हुए थे। जिसको लेकर मतगणना में राजीव कुमार ने जबरन हराने का आरोप लगाया था। मतगणना स्थल पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। राजीव कुमार ने बिजनौर कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि 19 अप्रैल 2021 को जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव होने के बाद 2 व 3 मई को हुई मतगणना में उसके साथ धांधली की गई। राजीव ने उसे जबरन चुनाव हराने का आरोप लगाया। एडीजे चंपत सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए मतपत्रों, मतशीट व मतगणना से संबधित समस्त दस्तावेज सील बंद अवस्था में न्यायालय के समक्ष अवलोकन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेशित किया है।
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बिजनौर/नहटौर। अपर जिला जज चंपत सिंह ने जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 39 ब्लॉक आंकू नहटौर प्रथम के चुनाव में धांधली के आरोप में दायर याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने मतगणना से संबंधित मतपत्र, मतशीट और सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेशित किया है। अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
गांव गिलाड़ा निवासी राजीव कुमार ने जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 39 ब्लॉक आंकू नहटौर प्रथम से चुनाव लड़ा था। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में 142 मतों से रिजवान अहमद विजयी घोषित हुए थे। जिसको लेकर मतगणना में राजीव कुमार ने जबरन हराने का आरोप लगाया था। मतगणना स्थल पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। राजीव कुमार ने बिजनौर कोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि 19 अप्रैल 2021 को जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव होने के बाद 2 व 3 मई को हुई मतगणना में उसके साथ धांधली की गई। राजीव ने उसे जबरन चुनाव हराने का आरोप लगाया। एडीजे चंपत सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए मतपत्रों, मतशीट व मतगणना से संबधित समस्त दस्तावेज सील बंद अवस्था में न्यायालय के समक्ष अवलोकन करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेशित किया है।
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