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फर्जी पासपोर्ट पर जर्मनी भाग गया था भुल्लर
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Sat, 13 Apr 2013 02:01 AM IST
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यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर 11 सितंबर 1993 को हुए धमाके के साल भर बाद देविंदर पाल सिंह भुल्लर फर्जी पासपोर्ट से जर्मनी भाग गया था। जर्मनी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
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पकड़े जाने पर उसने जहरीला कैप्सूल खाकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी। जर्मन सरकार ने 17 जनवरी 1995 को उसे वापस भेज दिया था।
भारत प्रत्यर्पण पर उसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 19 जनवरी 1995 को इंस्पेक्टर सेवेरारा कुजुर के हवाले किया गया था।
पुलिस ने मुकदमा संख्या 22 आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 में मामला दर्ज किया था। सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने भी उससे पूछताछ की थी। इसके बाद पुलिस ने उसे एसीएमएम बीबी चौधरी की अदालत में पेश किया।
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अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। उसने 22 जनवरी 1995 को इकबालिया बयान देने की बात कही थी। डीसीपी बीएस बोला ने 23 जनवरी, 1995 को उसका बयान दर्ज किया था। इसके बाद थाना श्रीनिवास पुरी ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था।
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पुलिस ने उसे टाडा व आईपीसी की धाराओं में हत्या, हत्या के प्रयास में दूसरी कई अन्य धाराओं में नामजद किया था। अदालत से पंजाब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। भुल्लर करीब दो माह पंजाब पुलिस की हिरासत में भी रहा था। पूछताछ के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।