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UP : सपा विधायक की पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने का है मामला
Thu, 21 Nov 2024 07:14 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Thu, 21 Nov 2024 07:14 PM IST
सार
Bhadohi News : मामले के बाबत शासकीय अधिवक्ता प्रवेश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई ने श्रम विभाग और सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा। न्यायालय ने बाल श्रम में विधायक के पत्नी सीमा बेग की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की पत्नी सीमा बेग।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की पत्नी सीमा बेग की गुरुवार को अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। विधायक आवास से बरामद किशोरी के बाद बाल श्रम में दर्ज मुकदमें को लेकर एमपीएमएलए सुबोध सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया।
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कोर्ट ने नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में विधायक के पत्नी की याचिका पहले ही खारिज कर दी है। भदोही विधायक के मालिकाना मोहल्ले स्थित आवास पर नौकरानी के आत्महत्या किये जाने के बाद भदोही विधायक जाहिद जमाल बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जईम बेग पर आत्महत्या के लिए उकसाने, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी समेत अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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विधायक और उनके बेटे गिरफ्तार हैं। वहीं उनकी पत्नी सीमा बेग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विधायक के अधिवक्ता की ओर से बाल श्रम मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर कोर्ट में विधायक की पत्नी सीमा बेग के अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गयी थी।
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कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। वहीं सीडब्ल्यूसी और श्रम विभाग की ओर से डाले गए रिपोर्ट को केन्द्र में रखकर विधायक के पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।