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छेड़खानी के आरोपी को चार साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही
Updated Tue, 02 Aug 2016 02:05 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को छेड़खानी के आरोपी को चार साल कैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड से 25 हजार पीड़िता को देने का आदेश दिया। भदोही के मथरापुर में दो साल पूर्व हुई घटना पर यह फैसला आया।
अभियोजन के अनुनसार भदोही थानाक्षेत्र के मथुरापुर गांव निवासी युवक ने आरोप लगाया था कि 16 मई 2014 को उसके भाई की बारात जौनपुर के बरसठी इलाके में गई थी। घर के सभी पुरुष सदस्य शादी में गए थे, जिससे सिर्फ महिलाएं ही घर पर थीं। उसी रात को दीपक उर्फ दीपू पुत्र रमेश चंद्र यादव ने उसकी बहन का हाथ पकड़कर जबर्दस्ती खींचकर अश्लील हरकत करने लगा। उसकी मां के शोरगुल के बाद उसे बचाया जा सका।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में गवाहों के बयानात के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद की अदालत ने आरोपी दीपक को आईपीसी की धारा 354 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत चार साल का कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने की।
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अभियोजन के अनुनसार भदोही थानाक्षेत्र के मथुरापुर गांव निवासी युवक ने आरोप लगाया था कि 16 मई 2014 को उसके भाई की बारात जौनपुर के बरसठी इलाके में गई थी। घर के सभी पुरुष सदस्य शादी में गए थे, जिससे सिर्फ महिलाएं ही घर पर थीं। उसी रात को दीपक उर्फ दीपू पुत्र रमेश चंद्र यादव ने उसकी बहन का हाथ पकड़कर जबर्दस्ती खींचकर अश्लील हरकत करने लगा। उसकी मां के शोरगुल के बाद उसे बचाया जा सका।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में गवाहों के बयानात के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद की अदालत ने आरोपी दीपक को आईपीसी की धारा 354 व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत चार साल का कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने की।
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