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तालाब खाते में दर्ज होगी ओबीटी की साढ़े तीन बीघे जमीन

Wed, 18 Aug 2021 07:14 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Aug 2021 07:14 PM IST
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Three and a half bighas of OBT land will be recorded in the pond account
भदोही जिले के औराई तहसील के गोपपुर गांव स्थित बहुचर्चित ओबीटी कालीन कंपनी की साढ़े तीन बीघे जमीन को तालाब खाते में दर्ज कराने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। प्रशासन के इस निर्णय से कंपनी अधिकारियों में हलचल बढ़ते ही तहसील का चक्कर भी लगना शुरु हो गया है। जिसकी चर्चा तेज हो रही है।
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साल 2019 में सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसायटी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल किया था कि खतौनी सन 1424-1429 फ की खाता संख्या 186 की गाटा संख्या 18 ख रकबा 0.816 हेक्टेयर, 29 क रकबा 0.070 हेक्टेयर ओबीटी के नाम दर्ज है। जबकि उपरोक्त भूमि श्रेणी 6(1) अकृषिक है। जो पत्र 45 में 6(1) की श्रेणी में दर्ज होकर जलखाता को प्रदर्शित कर रही है। ओबीटी कंपनी में कुंडली मारकर बैठे अधिकारियों ने राजस्व की धारा 77 का खुला उल्लंघन कर कंपनी का निर्माण करा लिया गया है। तहसीलदार औराई ने 16 जून को यथास्थिति की जांच कर रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी।
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पांच अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए एसडीएम ने कूटरचित ढंग से हासिल की गई जमीन को तालाब खाते में दर्ज करने का निर्देश राजस्व विभाग को दिया। एसडीएम औराई चंद्रशेखर ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए खतौनी सन 1424-1429फ की खाता संख्या 00186, गाटा संख्या 18ख, रकबा 0.816 हेक्टेयर, 29क रकबा 0.070 हेक्टेयर पर अंकित ओबीटी कालीन कंपनी का नाम निरस्त कर पूर्व की तरह तालाब खाते में दर्ज किया जाएगा। कहा कि मामले में कंपनी के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है जिसकी जांच जारी है।
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