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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   The order of disposal of the case in two weeks

दो सप्ताह में मामले के निस्तारण का आदेश

Fri, 23 Sep 2016 02:01 AM IST
ब्यूरो, भदोही, अमर उजाला ब्यूरो
ब्यूरो, भदोही, अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 23 Sep 2016 02:01 AM IST
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 भदोही-मिर्जापुर मार्ग चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे उगापुर बाजार के निवासियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दो सप्ताह में मामले का निस्तारण करने का आदेश पारित किया है। 14 सितंबर को पारित आदेश की कापी मिलने के दो सप्ताह में मामले का निदान करना शामिल है। पुरूषोत्तमपुर के ग्रामीणों की तर्ज पर चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले उगापुर के राजेश तिवारी समेत 43 लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

  गत दिनों पुुरूषोत्तमपुर के ग्रामीणों के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने बैठक की थी। ग्रामीणों की मांग के मद्देनजर एक्सईएन, एसडीएम, उप निबंधन और भूमि अध्यप्ति अधिकारी की टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया था। चूंकि अधिकारियों की गठित टीम सिर्फ पुरूषोत्तमपुर का आकलन करती। इसलिए उगापुर के ग्रामीणों ने भी हाईकोर्ट की शरण ली। उगापुर के लोगों ने हाईकोर्ट से आदेश की कापी मिल ते ही प्रशासन को सुपुर्द कर दिया है। मालूम हो कि भदोही-मिर्जापुर सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका 25 मई को सीएम अखिलेश यादव ने शिलान्यास भी कर दिया है।
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