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Bhadohi News: आयोग ने तीन उपभोक्ताओं को दिए 2.90 लाख के चेक

Fri, 09 Jan 2026 01:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 01:19 AM IST
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The commission gave checks worth 2.90 lakh to three consumers
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तीन मामलों में उपभोक्ताओं को दो लाख 90 हजार 799 का चेक दिया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि रागिनी मिश्रा निवासी सोनिया गोपीगंज ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दो वाद चार जनवरी 2025 को दाखिल किया। आयोग ने सात नवंबर 2025 को निर्णय पारित कते हुए विपक्षी को आदेश दिया कि वे दो महीने के भीतर निर्णय का अनुपालन करते हुए राम मूर्ति अस्पताल में कराए इलाज की देय राशि का भुगतान करें। निर्णय के अनुपालन में विपक्षी कंपनी के अधिवक्ता ने 96 हजार 763 एवं 94 हजार 36 की धनराशि आयोग में जमा की गई। यह धनराशि अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संजय कुमार डे ने परिवादिनी रागिनी मिश्रा के अधिवक्ता को दिया। इसी तरह तीरथ सरोज बनाम दुर्गा लक्ष्मी के वाद में जिला उपभोक्ता आयोग ने तहसीलदार को वसूली करके जमा कराने का आदेश दिया था। दोनों पक्षों में आपसी सहमति होने पर विपक्षी दुर्गा लक्ष्मी के प्रोपराइटर जगदीश पांडेय ने एक लाख तहसीलदार ज्ञानपुर के माध्यम से आयोग में जमा किया गया। ये धनराशि तीरथ प्रसाद सरोज के अधिवक्ता को दी गई।
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