{"_id":"57c734e74f1c1ba2232cb0cb","slug":"students-accused-of-sessions-court-relief","type":"story","status":"publish","title_hn":"आरोपी छात्रों को सेशन कोर्ट से मिली राहत ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरोपी छात्रों को सेशन कोर्ट से मिली राहत
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही
Updated Thu, 01 Sep 2016 01:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष समेत पांच आरोपियों को जिला जज ने छात्र होने के नाते राहत देते हुए 20 हजार रुपये की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद कुछ छात्रों के माता-पिता मायूस हो गए थे।
बुधवार को भी न्यायालय परिसर में कॉलेज से जुड़े कुछ छात्र और उनके परिवारीजन दिनभर परेशान रहे। न्यायालय के समक्ष आरोपियों की तरफ से तर्क दिया गया कि महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर भगदड़ हुई थी और जो भी जेल में बंद हैं, ये पहले से ही छात्र हैं। ऐसी परिस्थिति में एडमिशन के लिए इनके झगड़ा करने की कोई संभावना नहीं है। इस पर जिला जज केके शर्मा की अदालत ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता हृदय नाथ तिवारी, मनोज पांडेय, केके मालवीय ने बहस की।
विज्ञापन
बुधवार को भी न्यायालय परिसर में कॉलेज से जुड़े कुछ छात्र और उनके परिवारीजन दिनभर परेशान रहे। न्यायालय के समक्ष आरोपियों की तरफ से तर्क दिया गया कि महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर भगदड़ हुई थी और जो भी जेल में बंद हैं, ये पहले से ही छात्र हैं। ऐसी परिस्थिति में एडमिशन के लिए इनके झगड़ा करने की कोई संभावना नहीं है। इस पर जिला जज केके शर्मा की अदालत ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता हृदय नाथ तिवारी, मनोज पांडेय, केके मालवीय ने बहस की।
विज्ञापन