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Bhadohi News: उप्र राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष और जेई के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी

Thu, 26 Sep 2024 04:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 04:36 AM IST
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Recovery notice issued against UP State Electricity Council Chairman and JE
जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने बुधवार को उप्र राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम जौनपुर के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया। तय अवधि में पीड़ित को मुआवजा न दिए जाने पर यह कार्रवाई हुई। आयोग ने जौनपुर सदर तहसीलदार को वसूली कराने के निर्देश दिए। आयोग ने इसका पत्र जौनपुर के डीएम को भेज दिया है।
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जौनपुर के रसीदाबाद शीतला चौकियां निवासी लालमनी यादव और दो अन्य ने पिछले साल उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इन लोगों ने बताया था कि उनके मकान के ऊपर से बिजली निगम का हाईटेंशन तार गुजरा है। इसे हटाने के लिए इन्हाेंने कई बार बिजली निगम में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देते रहे। इस बीच उनकी बेटी सुशीला अपने छह वर्षीय बेटे के साथ उनके घर आई। खेलते-खेलते उनका नाती छत पर चला गया और विद्युत तार के संपर्क में आकर झुलस गया। उसकी मौत हो गई। इस मामले में आयोग ने 31 मई, 2023 को अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम जौनपुर और उप्र राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष पर 3,15,200 रुपये जुर्माना लगाया था। आदेश दिया था कि दो माह की अवधि के भीतर पीड़ित परिवार को भुगतान कर दिया जाए। आदेश के डेढ़ साल से अधिक समय बीतने के बाद भी पीड़ित को भुगतान न किए जाने पर आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस आशय का पत्र जौनपुर डीएम को भेजकर सदर तहसीलदार के माध्यम से जुर्माना राशि वसूले जाने की अपील की।
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