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धमकी देने के मामले में एफआईआर का आदेश

Tue, 07 Sep 2021 11:32 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Sep 2021 11:32 PM IST
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Order of FIR in case of threat
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धमकी देने के मामले में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट पेश करने का आदेश गोपीगंज कोतवाली पुलिस को दिया है। जोगिनका निवासी संजय सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156 (3) अंतर्गत वाद दाखिल कर न्याय की मांग की थी। आरोप लगाया कि ऊंज थाना अंतर्गत नवधन गांव में तीन पार्टनर मिलकर जमीन को आठ लाख में सट्टा कराया था। दो पार्टनर की नियत खराब होने पर संजय सिंह के आवास पहुंचकर गालीगलौज करते हुए मारपीट की और सद्टे में लगे पैसे को वापस करने की मांग की। मामले का विरोध करने पर पार्टनरों ने धमकी दिया कि पैसा न मिलने पर पूरे परिवार समेत जान से मार देंगे।
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