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Bhadohi News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को एक साल की सजा

Wed, 20 Nov 2024 12:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 12:47 AM IST
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One year imprisonment for molesting a minor
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़खानी और धमकी देने के दोषी को एक साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पीड़िता की मां ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी 15 साल की बेटी 16 सितंबर 2023 को घर के कमरे में सोई थी। रात करीब दो बजे गांव का ही रिंकू उनके घर में घूस गया और उनकी बेटी से छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर वह धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को एक साल की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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