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खाद-बीज की एक दुकान निरस्त, छह निलंबित

Tue, 25 Aug 2020 08:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2020 08:57 PM IST
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One compost store canceled six suspended
ज्ञानपुर। जिले में किल्लत के बीच नियमों को ताक पर रखकर यूरिया खाद के वितरण करने पर एक दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया, जबकि चार दुकानों को निलंबित कर दिया गया। डीएम के निर्देश पर कृषि अधिकारी की जांच में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की गई। चार समिति और 16 प्राइवेट दुकानों को विधिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया।
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मानसून की मेहरबानी से सीजन में लक्ष्य से अधिक धान की रोपाई की गई है। समय-समय पर बारिश होने से किसान फसल में दवाओं संग यूरिया का छिड़काव शुरू कर देते हैं। मानसूनी बारिश में सभी को एक साथ खाद की जरूरत होने से समितियों से लेकर प्राइवेट दुकानों पर यूरिया संकट बढ़ गया है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने जरूरत के हिसाब से यूरिया वितरण का निर्देश दिया, लेकिन जिले में कुछ दुकानदारों ने मनमानी तरीके से चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए आदेशों को दरकिनार कर दिया। जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने गुजरे चार दिन में जिले के 20 प्रमुख दुकानों और समितियों का निरीक्षण किया। इसमें पांच दुकानों पर गड़बड़ी मिली। अनिल इंटरप्राइजेज खलवारपुर ने अपनी आईडी से छह किसानों के आधार से 100 बोरी यूरिया वितरित किया, जबकि जांच में उन किसानों को यूरिया ही नहीं मिली थी। मामले में दुकान को निरस्त किया गया। बिंद खाद भंडार पावर हाउस जंगीगंज ने अपनी आईडी से 10 किसानों की बजाए अपने रिश्तेदार को यूरिया वितरण किया, जिस पर निलंबन की कार्रवाई हुई।
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साधन सहकारी समिति पीपरगांव में अपनी आइडी से कैयरमऊ के विशाल सिंह को 50 बोरी उर्वरक दी गई, जांच में दोषी मिलने पर कार्रवाई के लिए आयुक्त को पत्र लिखा। किसान खाद एवं बीज भंडार पटेल नगर अपनी आईडी से घर में ही खाद वितरित किया। इसको लेकर दुकान के लाइसेंस को निलंबित किया। खाद एजेंसी गड़ेरियापुर ने अपनी आइडी से जबकि जायसवाल खाद भंडार नरथुआं ने खाद वितरित किया। जांच में वितरण सही मिला। मौर्य खाद एवं बीज भंडार गोपीगंज एवं साधन सहकारी समिति तिलंगा ने अपनी आईडी से खाद का वितरण किया, जांच में दोनों का वितरण सही मिला। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में चार साधन सहकारी समिति और 16 प्राइवेट उर्वरक विक्रेताओं की ओर से 2019- 20 में काल्पनिक नामों से बिना आधार कार्ड के बीज-खाद वितरित किया गया। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की संस्तुति और नोटिस जारी किया गया।
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