{"_id":"67c89d406015c3dad80e732c","slug":"old-lady-cheated-to-get-more-land-case-filed-against-father-and-son-bhadohi-news-c-191-1-gyn1003-123148-2025-03-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhadohi News: धोखाधड़ी कर वृद्धा से लिखवाई ज्यादा जमीन, पिता और पुत्र पर मुकदमा दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhadohi News: धोखाधड़ी कर वृद्धा से लिखवाई ज्यादा जमीन, पिता और पुत्र पर मुकदमा दर्ज
विज्ञापन
कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी के मामले में पिता-पुत्र पर मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में वृद्धा ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उनसे जमीन खरीदी और धोखे से छह बिस्वा की जगह पौने नौ बिस्वा जमीन लिखवा ली। इसके अलावा तय 12 लाख रुपये की जगह केवल आठ लाख रुपये ही दिए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।
कोतवाली के बारीपुर निवासी सुशीला राय (70) को कम सुनाई और कम दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि गांव के ही बल्लू उर्फ अखिलेश उपाध्याय और उनके बेटे हिमांशु ने उनकी छह बिस्वा जमीन का सौदा 12 लाख रुपये में दो लाख रुपये प्रति बिस्वा के हिसाब से किया।
बताया कि दोनों ने 12 लाख रुपये का चेक देकर उपनिबंधन कार्यालय औराई में बैनामा कराया। आरोप लगाया कि पिता-पुत्र ने छह बिस्वा के बजाय मौके की पूरी पौने नौ बिस्वा जमीन धोखाधड़ी कर लिखवा ली। बताया कि आरोपी ने जो चेक दिया है उसमें भी अब तक केवल आठ लाख रुपये ही निकाला है। शेष बकाया चार लाख रुपये नहीं दे रहे हैं। बताया कि बीच में पुलिस ने मामले में सुलह कराया। जिस पर आरोपियों ने छह बिस्वा बैनामा और चार लाख बकाया की बात स्वीकार की और 26 अक्तूबर, 2024 को बकाया धनराशि का चेक सौंपा। जिसपर जनवरी 2025 का भुगतान दिखाया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब दोनों से छह बिस्वा से अतिरिक्तत जमीन वापस मांगी गई तो दोनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
कहा कि कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी। कोई सुनवाई नहीं हुई तो न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून की अदालत में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी करने और धमकी देने संबंधी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
कोतवाली के बारीपुर निवासी सुशीला राय (70) को कम सुनाई और कम दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि गांव के ही बल्लू उर्फ अखिलेश उपाध्याय और उनके बेटे हिमांशु ने उनकी छह बिस्वा जमीन का सौदा 12 लाख रुपये में दो लाख रुपये प्रति बिस्वा के हिसाब से किया।
विज्ञापन
बताया कि दोनों ने 12 लाख रुपये का चेक देकर उपनिबंधन कार्यालय औराई में बैनामा कराया। आरोप लगाया कि पिता-पुत्र ने छह बिस्वा के बजाय मौके की पूरी पौने नौ बिस्वा जमीन धोखाधड़ी कर लिखवा ली। बताया कि आरोपी ने जो चेक दिया है उसमें भी अब तक केवल आठ लाख रुपये ही निकाला है। शेष बकाया चार लाख रुपये नहीं दे रहे हैं। बताया कि बीच में पुलिस ने मामले में सुलह कराया। जिस पर आरोपियों ने छह बिस्वा बैनामा और चार लाख बकाया की बात स्वीकार की और 26 अक्तूबर, 2024 को बकाया धनराशि का चेक सौंपा। जिसपर जनवरी 2025 का भुगतान दिखाया गया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब दोनों से छह बिस्वा से अतिरिक्तत जमीन वापस मांगी गई तो दोनों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
कहा कि कोतवाली पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी। कोई सुनवाई नहीं हुई तो न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबीहा खातून की अदालत में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी करने और धमकी देने संबंधी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।