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भदोहीः वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई विधायक विजय मिश्र की पेशी, 20 जुलाई को दुष्कर्म मामले में होगी पेशी

Thu, 08 Jul 2021 10:23 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 08 Jul 2021 10:23 PM IST
सार

ज्ञानपुर के विधायक  विजय मिश्र के खिलाफ साल भर पूर्व छह मुकदमे दर्ज हुए। इसमें व्यापारी को धमकी, रिश्तेदार की जमीन हड़पने, ग्राम प्रधान के लेटरपैड का दुरुपयोग और सामूहिक दुष्कर्म आदि हैं। करीब छह से सात माह गुजरने के बाद भी मुकदमों में रिमांड नहीं बन सका। 

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mla Vijay Mishra case hearing through video conferencing in bhadohi court
कोर्ट में पेशी के लिए आए विधायक विजय मिश्र। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

ग्राम प्रधान के लेटरपैड का दुरुपयोग और धमकी देने के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की बृहस्पतिवार को आगरा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। एक घंटे तक सुनवाई हुई।  दोनों मामलों में कोर्ट ने रिमांड बनाने की अनुमति दी है। 20 जुलाई को कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में तलब किया है। बुधवार को सुरक्षा कारणों से उनकी पेशी नहीं हो सकी थी।

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ज्ञानपुर के विधायक  विजय मिश्र के खिलाफ साल भर पूर्व छह मुकदमे दर्ज हुए। इसमें व्यापारी को धमकी, रिश्तेदार की जमीन हड़पने, ग्राम प्रधान के लेटरपैड का दुरुपयोग और सामूहिक दुष्कर्म आदि हैं। करीब छह से सात माह गुजरने के बाद भी मुकदमों में रिमांड नहीं बन सका। जिसको लेकर सीजेएम खातून बेगम ने उन्हें बुधवार को तलब किया।
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आगरा जेल में निरुद्ध विधायक को सुरक्षा कारणों से पेश नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई तय की। बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई सुनवाई एक घंटे तक चली। जिसमें कौलापुर की ग्राम प्रधान के लेटरपैड के दुरुपयोग और सूरज तिवारी को धमकी देने के मामले में बहस हुई। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे। दोनों मामलों में सुनवाई होने से रिमांड बन गई। जिससे अब विवेचना भी शुरू होगी।

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विधायक की अधिवक्ता रीमा पांडेय और हंसाराम शुक्ला ने बताया कि  दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 20 जुलाई को तलब किया है। जिले की पुलिस अगर सहयोग करेगी तो वह कोर्ट में पेश होंगे अन्यथा वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही सुनवाई होगी। 
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