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Bhadohi News: बहपुरा प्रधान की हत्या में किशोर को आजीवन कारावास
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ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश चिल्ड्रेन कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधु डोगरा की अदालत ने ग्राम प्रधान बहपुरा की हत्या में एक किशोर दोषी को आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। डेढ़ साल के अंदर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।कोइरौना के बहपुरा में जनवरी 2022 में वारदात हुई थी।
अभियोजन के मुताबिक छोटेलाल निषाद ने 26 जनवरी 2022 को थाना कोइरौना में तहरीर दी थी कि गांव के कुछ लोग चुनावी रंजिश में उनके भतीजे से द्वेष रखते थे। 25 जनवरी 2022 की शाम को पंचायत भवन निर्माण स्थल से उसका भतीजा ग्राम प्रधान कन्हैयालाल निषाद लौट रहा था। घर से 500 मीटर दूर पहले ही उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें किशोर अपचारी सहित पांच अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चार अभियुक्तों की सुनवाई दूसरे कोर्ट में चल रही है। एक किशोर आरोपी के मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में चल रही थी। जांच में किशोर के ही तलवार से प्रधान के गर्दन पर प्रहार करने की पुष्टि हुई थी। किशोर की निशानदेही पर विवेचक ने तलवार भी बरामद की थी।
न्यायालय में अभियोजन ने साक्ष्य और बरामद तलवार से घटना को न्यायालय में साबित किया । बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश मधु डोगरा ने किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकरण में चार अन्य अभियुक्तों का मामला दूसरे न्यायालय में चल रहा है। अभियोजन की तरफ से बहस-पैरवी विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने किया
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अभियोजन के मुताबिक छोटेलाल निषाद ने 26 जनवरी 2022 को थाना कोइरौना में तहरीर दी थी कि गांव के कुछ लोग चुनावी रंजिश में उनके भतीजे से द्वेष रखते थे। 25 जनवरी 2022 की शाम को पंचायत भवन निर्माण स्थल से उसका भतीजा ग्राम प्रधान कन्हैयालाल निषाद लौट रहा था। घर से 500 मीटर दूर पहले ही उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें किशोर अपचारी सहित पांच अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चार अभियुक्तों की सुनवाई दूसरे कोर्ट में चल रही है। एक किशोर आरोपी के मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट में चल रही थी। जांच में किशोर के ही तलवार से प्रधान के गर्दन पर प्रहार करने की पुष्टि हुई थी। किशोर की निशानदेही पर विवेचक ने तलवार भी बरामद की थी।
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न्यायालय में अभियोजन ने साक्ष्य और बरामद तलवार से घटना को न्यायालय में साबित किया । बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश मधु डोगरा ने किशोर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकरण में चार अन्य अभियुक्तों का मामला दूसरे न्यायालय में चल रहा है। अभियोजन की तरफ से बहस-पैरवी विशेष लोक अभियोजक डॉ. अश्वनी कुमार मिश्रा ने किया
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