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Bhadohi News: पूर्व प्रधान की हत्या में छह को आजीवन कारावास
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ज्ञानपुर अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी असद अहमद हाशमी की अदालत ने पूर्व प्रधान की हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों के पर 10-10 हजार अर्थदंड भी लगाया। चौरी के मानिकपट्टी में साल 2012 में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
चौरी के मानिकपट्टी गांव निवासी संदीप कुमार ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक अक्तूबर 2012 को साढ़े 10 बजे उसके चाचा पूर्व प्रधान भागीरथी चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में श्रीधर पाठक, मो. इकबाल, शैलेश दूबे, प्रमोद सिंह, रवि सिंह, मोनू और इमरान का नाम आया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। वहां दोनों पक्षों की ओर गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत में दोषी श्रीधर पाठक निवासी पाठकपुर, किशनपुर, टेकरी, भदोही, मो. इकबाल हुसैन निवासी बेदमनपुर, चौरी, शैलेश दुबे निवासी कोहिया, सुरियावां, प्रमोद सिंह निवासी हरदुआ, दुर्गागंज, रवि सिंह निवासी अटारिया, नेबढि़या, जौनपुर और इमरान निवासी झिंगटेपुर, सुरियावां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता विनय बिंद और अनिल शुक्ल ने की।
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चौरी के मानिकपट्टी गांव निवासी संदीप कुमार ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक अक्तूबर 2012 को साढ़े 10 बजे उसके चाचा पूर्व प्रधान भागीरथी चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में श्रीधर पाठक, मो. इकबाल, शैलेश दूबे, प्रमोद सिंह, रवि सिंह, मोनू और इमरान का नाम आया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। वहां दोनों पक्षों की ओर गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत में दोषी श्रीधर पाठक निवासी पाठकपुर, किशनपुर, टेकरी, भदोही, मो. इकबाल हुसैन निवासी बेदमनपुर, चौरी, शैलेश दुबे निवासी कोहिया, सुरियावां, प्रमोद सिंह निवासी हरदुआ, दुर्गागंज, रवि सिंह निवासी अटारिया, नेबढि़या, जौनपुर और इमरान निवासी झिंगटेपुर, सुरियावां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता विनय बिंद और अनिल शुक्ल ने की।
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