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22 वर्षों बाद मिला न्याय, हटा अतिक्रमण, सिविल कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जमीन से हटाया अवैध कब्जा

Thu, 21 Jan 2021 12:25 AM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भदोही Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Thu, 21 Jan 2021 12:25 AM IST
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Justice received after 22 years, removed encroachment
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

भदोही जिले के औराई थानाक्षेत्र के औरंगाबाद-जोखूपुर गांव में बुधवार को पुलिस ने सिविल कोर्ट के आदेश पर जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया। फरियादी ने 1998 में कब्जे की शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट से अपने हक में निर्णय आने पर फरियादी परिवार को 22 वर्षों बाद न्याय मिला। 

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जोखूपुर गांव निवासी उमाशंकर ने बताया कि एक मारवाड़ी परिवार की 16 विस्वा जमीन में 12 विस्वा उसने और चार विस्वा जमीन उसके भाई संतू ने रजिस्ट्री कराई थी। लेकिन, मौके पर उसकी जमीन का रकबा कम मिला। जमीन पर आस-पड़ोस के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया गया था। उमाशंकर  ने 1998 में औराई थाना में कब्जे की शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया।
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इसके बाद उसने कई बार पुलिस-प्रशासन के दरवाजे पर गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी। थक-हार कर उसने 2014 में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय मांगा। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उमाशंकर के पक्ष में 14 जनवरी 2021 को निर्णय लेकर पुलिस को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
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औराई कोतवाली प्रभारी श्रीकांत राय बुधवार को पुलिस बल के साथ पहुंचे और फरियादी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को जेसीबी लगाकर हटा दिया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को हिदायत दी। अतिक्रमण हटाते समय राजस्व विभाग और तहसील औराई के अधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा में बनी रही। एसडीएम एके मिश्रा, तहसीलदार तनुजा निगम ने इस तरह की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। औराई कोतवाल श्रीकांत राय ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अतिक्रमण हटवा दिया है।

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