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अंतरिम जमानत-स्थगन आदेश 31 मई तक रहेंगे प्रभावी

Mon, 26 Apr 2021 03:43 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 26 Apr 2021 03:43 PM IST
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Interim bail-stay order will remain in effect till May 31
ज्ञानपुर। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्देश पर जिले में कार्यरत विभिन्न न्यायालयों से जारी जमानत और स्थगन आदेश 31 मई तक प्रभावी होंगे। जानकारी देते हुए प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरिफ अहमद ने बताया कि जिला जज अनिल कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण उच्च न्यायालय प्रयागराज से जारी अंतरिम आदेश 15 मार्च के स्थान पर 31 मई तक स्वत:बढ़ जाएगा और उक्त आदेश को बढ़वाने के लिए किसी प्रार्थनापत्र की जरूरत नहीं है।
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इसी तरह सिविल न्यायालयों से जारी अंतरिम आदेश, दांडिक न्यायालय से अग्रिम जमानत बीच की तिथियों में समाप्त होने की दशा में 31 मई तक बढ़ेंगी। इसी तरह उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय से निष्कासन, बेदखली, ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ है वह भी 31 मई तक प्रभावी रहेंगे। अंतरिम आदेशों के विस्तार में यदि किसी पक्षकार को समस्या होती है तो वह संबंधित न्यायालयों तक प्रार्थनापत्र बेरोकटोक दे सकेगा। जरूरी प्रकरण/ वाद से संबंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान किया जाएगा।
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