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Bhadohi News: डेंगू पीड़ित का क्लेम खारिज करने पर बीमा कंपनी पर 35 हजार का जुर्माना

Wed, 20 Nov 2024 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 11:57 PM IST
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Insurance company fined Rs 35,000 for rejecting dengue victim's claim
जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने बुधवार को इलाज में खर्च की धनराशि भुगतान न करने पर इंश्योरेंस कंपनी पर 35,000 का जुर्माना लगाया। आयोग ने इलाज में खर्च हुए 43,569 रुपये के साथ क्लेम खारिज किए जाने से निर्णय तिथि तक उसी धनराशि पर 6 फीसदी ब्याज के साथ पीड़ित को देने का आदेश दिया। चेताया कि अगर पालन नहीं किया तो छह की जगह 12 फीसदी ब्याज से भुगतान करना होगा।
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उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली निवासी भावना शंकर मिश्रा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से चार मार्च 2024 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी व श्री बालाजी कॉम्पलेक्स चेन्नई तमिलनाडु के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सा में खर्च हुए 43,569 रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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बताया कि उनके पुत्र अजयदीप मिश्रा ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा इंश्योरेंस 11 दिसंबर 2022 से 10 दिसंबर 2023 के लिए क्रय किया था। जिसमें उन्होंने अपने साथ मां भावना शंकर मिश्रा और पिता लक्ष्मी नाथ मिश्र को भी कवर कर किया था। बताया कि अगस्त, 2023 में वे अपने बेटे अजयदीप मिश्रा के पास गुरुग्राम मिलने गईं। जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने वहीं पर एक निजी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया। उन्हें डेंगू हुआ था।
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कैशलेस ट्रीटमेंट को अस्पताल के माध्यम से क्लेम करने पर इंश्योरेंस कंपनी ने उनके क्लेम को खारिज कर दिया। इस मामले में इंश्याेरेंस कंपनी को नोटिस जारी किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे के साथ सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव व सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने बीमा कंपनी को दो माह के अंदर उपभोक्ता को उसके इलाज में किए गए खर्च के लिए 43,569 रुपये अदा करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही क्लेम खारिज करने की तिथि 20 सितंबर 2023 से निर्णय की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ित की सेवा में कमी के लिए 25 हजार और वाद व्यय का 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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