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Bhadohi News: सरकारी काम में बाधा पहुंचाने में पूर्व जिपं सदस्य आरोपमुक्त

Fri, 13 Feb 2026 01:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 01:28 AM IST
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Former Zilla Parishad member acquitted of charges of obstructing government work
ज्ञानपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अरिजीत सिंह की अदालत ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने एवं जबरदस्ती ट्रैक्टर छुड़ाने के मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सर्वेश शुक्ला को दोषमुक्त कर दिया। 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने निर्णय सुनाया। अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन एसडीएम अंजनी कुमार सिंह की शिकायत पर पुलिस ने सर्वेश शुक्ला के खिलाफ सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें कहा गया कि नौ नवंबर 2011 को रामपुर घाट पर चेकिंग की गई। जहां गैर-कानूनी बालू से लदा एक ट्रैक्टर मिला। एसडीएम ज्ञानपुर ने ट्रैक्टर को गोपीगंज थाने ले जाने को कहा, लेकिन सर्वेश शुक्ला और उनके गनर ने ट्रैक्टर रोक लिया।
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उनसे जबरदस्ती छीन लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। प्रकरण में कोर्ट ने सभी पक्षों का बयान दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद कोर्ट ने सर्वेश नारायण शुक्ला को संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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