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Bhadohi News: धोखाधड़ी व जालसाजी मामले में दोषी की सजा बरकरार

Wed, 05 Aug 2026 01:07 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:07 AM IST
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Convict's sentence upheld in fraud and forgery case.
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार वर्मा ने जालसाजी व धोखाधड़ी के एक मामले में डाली गई पुनर्विचार याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने दोषी की सजा बरकरार रखी है। धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में कोर्ट ने दोषी अमित बिंद को सात साल के साधारण कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया था।
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इब्राहिमपुर निवासी विजय बहादुर सिंह की शिकायत पर 2018 में गोपीगंज कोतवाली में अमित कुमार बिंद निवासी इब्राहिमपुर के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी आदि मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप था कि उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला प्राप्त किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर अमित के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमित को सात साल की साधारण कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। दोषी अमित ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी और दोषी अमित कुमार बिंद की सजा बरकरार रखी।
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