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Bhadohi News: उपभोक्ता आयोग ने स्पाइस जेट को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Wed, 05 Aug 2026 12:53 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 12:53 AM IST
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Consumer Commission issues notice to SpiceJet, seeks response.
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने मंगलवार को स्पाइस जेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह नोटिस सिंहपुर निवासी संदीप कुमार पांडेय की ओर से दायर एक परिवाद के संबंध में जारी किया। पीड़ित उपभोक्ता का आरोप है कि कंपनी की ओर से गलत बोर्डिंग पास दिए जाने के कारण उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। उसके बाद अब तक कंपनी ने उनका पैसा रिफंड नहीं किया। आयोग ने सात सितंबर से पहले कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
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उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी संदीप कुमार पांडेय ने स्पाइस जेट कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वे परिवार के साथ मुंबई रहते हैं। उनके पारिवारिक सदस्य योगेश कुमार पांडेय के बेटे की शादी पांच मई 2026 को थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए तीन मई को उन्होंने बनारस के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट बुक की। जिस पर फ्लाइट कैंसिल होने की दशा में फुल रिफंड भी लिखा हुआ था। बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह पांच बजे ही वे मुंबई टर्मिनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उन्हें जो बोर्डिंग पास दिया गया। उसमें फ्लाइट के डिपार्चर का समय 2.40 पीएम दिया हुआ था, जबकि फ्लाइट के डिपार्चर की टाइमिंग सुबह 8.05 बजे थी। इससे उन्हें परेशानी हुई और वे 2.40 तक फ्लाइट का इंतजार करते रहे। आखिरी समय में उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली।
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इसके बाद वे हड़बड़ी में टैक्सी लेकर घर आए और ट्रेन बुक कर शादी में पहुंचे, लेकिन समय से नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बताया कि कंपनी का उनके मोबाइल फोन पर मैसेज आया था, लेकिन आज तक उनका पैसा रिफंड नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई और फ्लाइट टिकट का आठ हजार, ट्रेन टिकट का 10 हजार और मानसिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये की मांग की। आयोग ने उक्त याचिका को स्वीकार किया। आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे ने स्पाइस जेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक/अधिकृत अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह नियत तिथि से पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर परिवादी द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर एकतरफा आदेश पारित किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई 7 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे होगी। सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग, सरपतहां मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर, ज्ञानपुर भदोही में होगी।
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