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Bhadohi News: .हत्या और षड्यंत्र के तीन आरोपियों की जमानत मंजूर, तीन की खारिज

Sat, 19 Oct 2024 01:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2024 01:28 AM IST
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.Bail of three accused of murder and conspiracy approved, three rejected
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या व षड्यंत्र के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन आरोपियों रवि सिंह उर्फ नाटे, प्रमोद सिंह व इमरान को हिस्ट्रीशीट के कारण जमानत नहीं दी। वहीं, अन्य अभियुक्तों सुधीर पाठक, शैलेश दुबे व मोहम्मद इकबाल हुसैन की सशर्त जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति डॉ.गौतम चौधरी की खंडपीठ ने सुधीर पाठक व पांच अन्य की अपीलों पर दिया। भदोही थाना क्षेत्र में एक अक्तूबर 2012 को संदीप ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को हत्या व षड्यंत्र का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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कोर्ट ने कहा कि प्रमोद के खिलाफ 19 केस, संदीप पर आठ केस व रवि सिंह के पर तीन केस दर्ज हैं। इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। अन्य आरोपियों का आपराधिक इतिहास नहीं है। इस आधार पर उनकी जमानत मंजूर कर ली।
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