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चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तारी वारंट

Thu, 11 Nov 2021 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 12:27 AM IST
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Arrest warrant in check bounce case
ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कुर्की चेतावनी और नोटिस जारी करते हुए उक्त आदेश का तामिला एसएसपी मिर्जापुर को पत्र भेजने का आदेश दिया है। परिवादी पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र के छेछुआं गांव निवासी कृष्णकुमार सिंह ने वाद दाखिल किया था कि मिर्जापुर के देहात कोतवाली अंतर्गत किरतारतारा निवासी रामसागर ने प्लाट दिलाने के नाम पर पिता राजेंद्र से छह लाख रुपये लिया लेकिन प्लाट नहीं दिया। बार-बार मांग करने पर अब-तब कर टालमटोल करता रहा। थक-हार कर जब रुपये वापस करने की मांग किया तो उसने चेक दे दिया। चेक पर अंकित धनराशि के मुताबिक खाते में धनराशि नहीं थी। वादी की ओर से परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल कर साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद आरोपित को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए बतौर अभियुक्त न्यायालय ने तलब किया था। आरोपित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिससे सुनवाई बाधित है। मामले में वादी के अधिवक्ता एसपी सिंह की दलीले सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरि की अदालत ने आरोपित रामसागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, दप्रसं की धारा 82 के तहत कुर्की चेतावनी का आदेश सुनाया। साथ तामिला हेतु एसपी मिर्जापुर को पत्र जारी करते हुए आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया।
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