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Bhadohi News: 400 गरीब बेटियों की शादी में मिलेगा अनुदान
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ज्ञानपुर। पिछड़े समाज की 400 गरीब बेटियों की शादी के बाद शासन स्तर से 20-20 हजार का अनुदान मिलेगा। 2024-25 के लिए शासन ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसके लिए आवेदन भी मांगा है। इस बार शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों की आय सीमा भी 46 और 56 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है।
पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग के लिए शासन स्तर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। उद्देश्य है कि योजना के तहत मिलने वाले 20 हजार रुपये की धनराशि से गरीब बेटियों के माता-पिता को कुछ मदद मिल जाएगी। चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही सरकारी योजनाएं धीरे-धीरे पटरी पर लौटती दिख रही हैं। अब शासन ने वित्तीय वर्ष में 400 अनुदान का लक्ष्य तय किया है। प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया ने बताया कि लाभार्थी शादी अनुदान की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद में आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले ग्रामीण लाभार्थी की आय सीमा 46 हजार और शहरी के लिए 56 हजार 460 रूपये निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। जिससे लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। आवेदन करते समय जरूरी अभिलेख होना जरूरी है।
कौन है पात्र : शादी अनुदान के लाभ के लिए परिवार का गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होना चाहिए। शादी के समय लड़की उम्र 21 व लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए।
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कैसे करें आवेदन : शादी अनुदान के लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पासबुक की छाया प्रति लगाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन की हार्ड कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन का सत्यापन कराकर पात्र लाभार्थियों के खाते में अनुदान राशि भेजी जाती है।
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पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहयोग के लिए शासन स्तर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। उद्देश्य है कि योजना के तहत मिलने वाले 20 हजार रुपये की धनराशि से गरीब बेटियों के माता-पिता को कुछ मदद मिल जाएगी। चुनावी आचार संहिता खत्म होते ही सरकारी योजनाएं धीरे-धीरे पटरी पर लौटती दिख रही हैं। अब शासन ने वित्तीय वर्ष में 400 अनुदान का लक्ष्य तय किया है। प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया ने बताया कि लाभार्थी शादी अनुदान की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शादी की तिथि से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद में आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले ग्रामीण लाभार्थी की आय सीमा 46 हजार और शहरी के लिए 56 हजार 460 रूपये निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। जिससे लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। आवेदन करते समय जरूरी अभिलेख होना जरूरी है।
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कौन है पात्र : शादी अनुदान के लाभ के लिए परिवार का गरीबी रेखा के नीचे होना आवश्यक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए एक लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होना चाहिए। शादी के समय लड़की उम्र 21 व लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए।
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कैसे करें आवेदन : शादी अनुदान के लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पासबुक की छाया प्रति लगाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन की हार्ड कापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन का सत्यापन कराकर पात्र लाभार्थियों के खाते में अनुदान राशि भेजी जाती है।