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Bhadohi News: पति के निधन के 20 साल बाद यूबीआई ने महिला को सौंपा क्लेम का चेक

Fri, 13 Mar 2026 12:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Mar 2026 12:35 AM IST
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20 years after her husband's death, UBI handed over the claim cheque to the woman
ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश पर बृहस्पतिवार को यूबीआई धनतुलसी के शाखा प्रबंधक ने बुजुर्ग महिला चंद्रावती देवी को क्लेम की धनराशि सौंपी। महिला के अधिवक्ता रणधीर सिंह ने 21 हजार 371 रुपये का चेक प्राप्त किया। छेछुआ निवासी चंद्रावती देवी ने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग में वाद दाखिल किया। बताया कि उसके पति जगजाहिर सिंह ने आठ हजार रुपये उक्त बैंक में फिक्स डिपाजिट किया। 19 दिसंबर 2007 को परिपक्व होने पर पैसा 16 हजार 371 रुपये हो गया। उसी दौरान उसके पति जगजाहिर सिंह का 10 जुलाई 2006 को निधन हो गया। इसके बाद वह बैंक गई तो कई जरूरी कागजात मांगे गए। सभी अभिलेख देने के बाद भी रुपये नहीं मिले। वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी दिया, लेकिन बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। मानसिक पीड़ा, परिपक्वता राशि समेत कई आधार पर वादिनी ने बैंक पर डेढ़ लाख जुर्माने की मांग की। आयोग के अध्यक्ष संजय डे, सदस्य विजय बहादुर सिंह और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादिनी को फिक्स डिपाजिट की राशि 16 हजार 371 रुपये और आदेश की तिथि से पांच प्रतिशत ब्याज समेत देने का आदेश बैंक प्रबंधक को दिया। बृहस्पतिवार को बैंक की तरफ से आयोग को चेक उपलब्ध कराया गया।
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