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Basti News: नाबालिग से दुष्कर्म में दो को दस वर्ष की सजा
Fri, 15 Mar 2024 02:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 15 Mar 2024 02:59 AM IST
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कोर्ट ने महिला पर 24 हजार व पुरुष आरोपी पर 34 हजार जुर्माना लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार वर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला सहित दो लोगों को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में महिला पर 24 हजार व पुरुष पर 34 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर 22 माह की अतिरिक्त सजा दोनों को भुगतनी होगी।
कोर्ट ने जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दो लाख रुपये प्राविधान के अनुसार देने की संस्तुति दी है। एडीजीसी वंदना चौधरी ने कोर्ट को बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी।
बताया कि घटना 24 सितंबर 2017 शाम चार बजे की है। मेरी नाबालिग बेटी स्कूल से आती-जाती थी। घटना वाले दिन गांव के बगल के रहने वाले अनीता देवी व राजकुमार ने बेटी को अपने घर बुलाया। वहां उनका भतीजा रामबली निवासी ग्राम मेढइया थाना परशुरामपुर मौजूद था। अनीता, राजकुमार व रामबली बहला-फुसला धमकी देते हुए जबरन उसे बाइक से लेकर पखेरवां गांव स्थित सूनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया।
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इसके बाद उसे उसी गांव की रहने वाले रिश्तेदार के घर छोड़ दिए। पीड़िता के पिता के अनुसार जब वह दूसरे दिन अपने काम से लौट कर घर आए तो पता चला कि उसकी बेटी को आरोपी बहला फुसला कर भगा ले गए। 25 सितंबर को पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी को पखेरवा से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया।
विवेचना के दौरान पीड़िता का मजिस्ट्रेटियल बयान दर्ज किया गया। जांच के दौरान राजकुमार का नाम साक्ष्य के अभाव में निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने साक्ष्य व बयान के आधार पर अनीता व रामबली को सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार वर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में महिला सहित दो लोगों को दस वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में महिला पर 24 हजार व पुरुष पर 34 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर 22 माह की अतिरिक्त सजा दोनों को भुगतनी होगी।
कोर्ट ने जुर्माना की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दो लाख रुपये प्राविधान के अनुसार देने की संस्तुति दी है। एडीजीसी वंदना चौधरी ने कोर्ट को बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी।
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बताया कि घटना 24 सितंबर 2017 शाम चार बजे की है। मेरी नाबालिग बेटी स्कूल से आती-जाती थी। घटना वाले दिन गांव के बगल के रहने वाले अनीता देवी व राजकुमार ने बेटी को अपने घर बुलाया। वहां उनका भतीजा रामबली निवासी ग्राम मेढइया थाना परशुरामपुर मौजूद था। अनीता, राजकुमार व रामबली बहला-फुसला धमकी देते हुए जबरन उसे बाइक से लेकर पखेरवां गांव स्थित सूनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया।
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इसके बाद उसे उसी गांव की रहने वाले रिश्तेदार के घर छोड़ दिए। पीड़िता के पिता के अनुसार जब वह दूसरे दिन अपने काम से लौट कर घर आए तो पता चला कि उसकी बेटी को आरोपी बहला फुसला कर भगा ले गए। 25 सितंबर को पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटी को पखेरवा से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया।
विवेचना के दौरान पीड़िता का मजिस्ट्रेटियल बयान दर्ज किया गया। जांच के दौरान राजकुमार का नाम साक्ष्य के अभाव में निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने साक्ष्य व बयान के आधार पर अनीता व रामबली को सजा सुनाई।