फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Two brothers sentenced to seven years

दो सगे भाइयों को सात साल की सजा

Tue, 27 Oct 2015 12:22 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला बस्ती
ब्यूरो, अमर उजाला बस्ती Updated Tue, 27 Oct 2015 12:22 AM IST
विज्ञापन
गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए अपर जिला एवं सत्र
विज्ञापन
न्यायाधीश रमा शंकर सिंह ने दो सगे भाईयों को सात सात वर्ष सश्रम कारावास सजा की सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह छह माह का अतिरिक्त कारावास   भुगतना पड़ेगा।


सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर नरखोरिया निवासी सनोज ने रिपार्ट दर्ज करायी कि थी कि आठ अक्टूबर 2013 को दुर्गा पूजा का कार्यक्रम चल रहा था।


जहां वह अपने मित्र अनुराग मिश्रा से बातें कर रहे थे। जिस पर राहुल व सुमित पुत्र गण पन्ना लाल उसकी हंसी उड़ाने लगे। विरोध करने पर दोनों ने सनोज को मारा पीटा। सनोज ने अपने पिता गब्बू लाल को फोन करके बुलाया।

उसके पिता को दोनों भाइयों ने सिर पर मार दिया। जिससे गंभीर चोट आई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय गब्बू लाल ने  दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के आधार पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र दाखिल हुआ।

गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने राहुल व सुमित निवासी भानपुर नरखोरिया को दोषी करार देते हुए सात सात वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed