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Basti News: टाटा मोटर्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश
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कोर्ट का टाटा मोटर्स पर धोखाधड़ी में केस दर्ज करने का आदेश, सीजेएम कोर्ट ने पुरानी बस्ती पुलिस को दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश आशीष कुमार राय ने पुरानी बस्ती पुलिस को प्लास्टिक प्रबंधक टाटा मोटर्स सेवन ऑटो कारपोरेशन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के महरीखांवा मुहल्ले का है।
इस मुहल्ले के निवासी सर्वज्ञ मणि त्रिपाठी ने अधिवक्ता एसएन दूबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल किया। बताया कि 5 मई 2023 को टाटा मोटर्स सेवन आटो कारपोरेशन प्लास्टिक कांप्लेक्स लग्जरी कार खरीदी। इसका संपूर्ण मूल्य 13.43 लाख रुपये देकर रसीद प्राप्त किया। एजेंसी ने रसीद पर बीमा की धनराशि 53356 रुपये जोड़कर लिया था। बाद में जब बीमा कंपनी ने रसीद दी तो उस पर 33450 रुपये ही बीमा की धनराशि अंकित थी। जब एजेंसी पर इस बात की शिकायत की तो एजेंसी के प्रबंधक व उनके कर्मी अपशब्द कहते हुए भगा दिए। इस प्रकार कंपनी ने 19906 रुपये धोखाधड़ी से हड़प लिए। इसकी शिकायत थाना व एसपी से की, मगर वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को धोखाधड़ी व रुपये हड़पने का केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस से न्यायालय ने 15 दिन के अंदर आख्या भी मांगी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश आशीष कुमार राय ने पुरानी बस्ती पुलिस को प्लास्टिक प्रबंधक टाटा मोटर्स सेवन ऑटो कारपोरेशन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के महरीखांवा मुहल्ले का है।
इस मुहल्ले के निवासी सर्वज्ञ मणि त्रिपाठी ने अधिवक्ता एसएन दूबे के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दाखिल किया। बताया कि 5 मई 2023 को टाटा मोटर्स सेवन आटो कारपोरेशन प्लास्टिक कांप्लेक्स लग्जरी कार खरीदी। इसका संपूर्ण मूल्य 13.43 लाख रुपये देकर रसीद प्राप्त किया। एजेंसी ने रसीद पर बीमा की धनराशि 53356 रुपये जोड़कर लिया था। बाद में जब बीमा कंपनी ने रसीद दी तो उस पर 33450 रुपये ही बीमा की धनराशि अंकित थी। जब एजेंसी पर इस बात की शिकायत की तो एजेंसी के प्रबंधक व उनके कर्मी अपशब्द कहते हुए भगा दिए। इस प्रकार कंपनी ने 19906 रुपये धोखाधड़ी से हड़प लिए। इसकी शिकायत थाना व एसपी से की, मगर वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पुरानी बस्ती को धोखाधड़ी व रुपये हड़पने का केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस से न्यायालय ने 15 दिन के अंदर आख्या भी मांगी है।
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