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Basti News: राष्ट्रीय लोक अदालत अब 21 को होगी
Thu, 04 May 2023 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 04 May 2023 01:10 AM IST
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बस्ती। नगर निकाय चुनाव के कारण 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई है। अब 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक के प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों के निस्तारण के संबंध में बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। जिलाजज कुलदीप सक्सेना के निर्देशन में यह आयोजन होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिलाजज रजनीश मिश्र ने पूछे जाने पर बताया कि 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। अब 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव ने बैंक प्रबंधकों से उनके द्वारा चिह्नित प्री लिटिगेशन स्तर के बैंक मामलों की संख्या के बारे में जानकारी ली है। जिले के सभी बैंकों ने अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किया जा रहा है। बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में मामलों को नियत करते हुए इनके निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए गए। इसके दृष्टिगत विद्युत विभाग के साथ प्री-ट्रायल को लेकर बैठक की जाएगी।
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इन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, 138 एनआई एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, सिविल आदि वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिलाजज रजनीश मिश्र ने पूछे जाने पर बताया कि 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। अब 21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव ने बैंक प्रबंधकों से उनके द्वारा चिह्नित प्री लिटिगेशन स्तर के बैंक मामलों की संख्या के बारे में जानकारी ली है। जिले के सभी बैंकों ने अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किया जा रहा है। बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक संख्या में मामलों को नियत करते हुए इनके निस्तारण के संबंध में निर्देश दिए गए। इसके दृष्टिगत विद्युत विभाग के साथ प्री-ट्रायल को लेकर बैठक की जाएगी।
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इन मामलों का होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, 138 एनआई एक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, टेलीफोन, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, सिविल आदि वादों का निस्तारण किया जाएगा।
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