फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Five years imprisonment for setting fire to Patidar's house

Basti News: पटीदार के घर में आग लगाने पर पांच साल की सजा

Sat, 22 Mar 2025 01:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 22 Mar 2025 01:12 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for setting fire to Patidar's house
फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने सुनाया फैसला, चार हजार अर्थदंड भी लगाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने रिहायशी मकान में आग लगाने के मामले में आरोपी को पांच साल कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो माह और जेल में रहना पड़ेगा।
कप्तानगंज क्षेत्र के महादेवा पांडेय गांव निवासी राजेश पांडेय ने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनका रिहायशी मकान मालवीय रोड बस्ती में है। यहां पर उनकी दादी रहती है। उनकी मृत्यु 27 मार्च 2004 को हो गई थी। उनके दाह संस्कार आदि कार्यों में वह सपरिवार व्यस्त थे। सब लोग बस्ती में थे। उसके चार बच्चे बरामदे में खेल रहे थे। 28 मार्च 2004 की शाम करीब 5:30 बजे पटीदार प्रेमचंद पांडेय ने छत पर चढ़कर आंगन से उतरकर उसके कमरे में घुसकर आग लगा दी।
विज्ञापन

इससे कमरे में रखा सारा सामान और आभूषण जलकर राख हो गया। प्रेमचंद्र को आगे लगाते और भागते समय शोर मचाने पर गांव के तमाम लोग पहुंच गए और पकड़कर थाने पर ले गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रेमचंद्र पांडेय पर केस दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया । न्यायाधीश ने बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर प्रेमचंद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed