{"_id":"5ec556768ebc3e90a8332f82","slug":"denwar-khulig-dukan-basti-news-gkp3518939146","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिनवार खुलेंगी दुकानें, उल्लंघन पर कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिनवार खुलेंगी दुकानें, उल्लंघन पर कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिनवार खुलेंगी दुकानें, उल्लंघन पर कार्रवाई
बस्ती। जिले में कोरोना संक्रमण के 74 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुबह सात से शाम सात बजे तक जो दुकानें खोली जाएंगी, उनके लिए प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। दुकानदारों को दिनवार के अनुसार दुकानें खोलनी होगी। प्रशासन के तय मानक पर खरा न उतरने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम आशुतोष निरंजन ने जिले में लॉकडाउन-4 में दुकानों को खोलने का मानक तय कर दिया है। इसके तहत गारमेंट, ज्वैलरी, कपड़ा, कास्मेटिक, बर्तन, स्टेशनरी की दुकानें रविवार, मंगलवार व बृहस्पतिवार को खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, पेंट, सेनेटरी, साइकिल, चश्मा, जूता-चप्पल, ऑटो मोबाइल, टायर-ट्यूब, फर्नीचर व बैग की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। डीएम के निर्देेश के मुताबिक मछली, मीट, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मिठाई, चायपान व चाट पकौड़े, चाइनीज फूड्स के स्टाल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। शहरी क्षेत्र में कहीं कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। बरात घर खुलेंगे जरूर, मगर शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें बीस से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों में ड्राइवर को छोड़ केवल दो लोगों को चलने की अनुमति दी गई है। राजकीय व शासकीय कार्यों को छोड़कर जिले में बसों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाइक पर अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठेगी तो उसे हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ऑटो चलाने की प्रशासन ने शर्त के साथ छूट दी है कि उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त केवल दो यात्री ही सफर कर सकेंगे, वह भी मास्क व फेस कबर पहन कर।
विज्ञापन
बस्ती। जिले में कोरोना संक्रमण के 74 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सुबह सात से शाम सात बजे तक जो दुकानें खोली जाएंगी, उनके लिए प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। दुकानदारों को दिनवार के अनुसार दुकानें खोलनी होगी। प्रशासन के तय मानक पर खरा न उतरने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम आशुतोष निरंजन ने जिले में लॉकडाउन-4 में दुकानों को खोलने का मानक तय कर दिया है। इसके तहत गारमेंट, ज्वैलरी, कपड़ा, कास्मेटिक, बर्तन, स्टेशनरी की दुकानें रविवार, मंगलवार व बृहस्पतिवार को खुलेंगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक, हार्डवेयर, मोबाइल शॉप, पेंट, सेनेटरी, साइकिल, चश्मा, जूता-चप्पल, ऑटो मोबाइल, टायर-ट्यूब, फर्नीचर व बैग की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी। डीएम के निर्देेश के मुताबिक मछली, मीट, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मिठाई, चायपान व चाट पकौड़े, चाइनीज फूड्स के स्टाल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, पान, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। शहरी क्षेत्र में कहीं कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाली साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। बरात घर खुलेंगे जरूर, मगर शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसमें बीस से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों में ड्राइवर को छोड़ केवल दो लोगों को चलने की अनुमति दी गई है। राजकीय व शासकीय कार्यों को छोड़कर जिले में बसों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाइक पर अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन महिला पीछे बैठेगी तो उसे हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। ऑटो चलाने की प्रशासन ने शर्त के साथ छूट दी है कि उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त केवल दो यात्री ही सफर कर सकेंगे, वह भी मास्क व फेस कबर पहन कर।
विज्ञापन