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Basti News: पुत्र की हत्या के आरोप से पिता दोषमुक्त
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पुत्र की हत्या के आरोप से पिता दोषमुक्त
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने सोमवार को दोषमुक्त करार दिया है। मामला, रुधौली थानाक्षेत्र के धरमपुरवा का है। घटना 13 जुलाई 2018 की है। गांव के चौकीदार चंद्रशेखर की तहरीर पर पुलिस ने पुत्र की हत्या में पिता किसराम को आरोपी बनाया था।
शासकीय फौजदारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पवन कुमार घुमक्कड़ लड़का था। पिता किसराम की एक भी नहीं सुनता था। घटना के दिन पवन ने पिता के चाय की दुकान से 100 रुपये चुराया था। जिससे किसराम आक्रोशित थे। वे दिनभर पवन को खोजते रहे। शाम करीब 08:00 बजे जब पवन घर पहुंचा तो आक्रोशित पिता और उसके बीच हाथापाई होने लगी। आरोप था कि हाथापाई में किसराम ने पवन की गला दबाकर हत्या कर दी।
आरोपी के पक्षकार अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने बचाव में बताया कि नौ गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना की परिस्थिति तीनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। न्यायाधीश ने अभिखेलीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी किसराम को दोषमुक्त करार दिया।
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- जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने सोमवार को दोषमुक्त करार दिया है। मामला, रुधौली थानाक्षेत्र के धरमपुरवा का है। घटना 13 जुलाई 2018 की है। गांव के चौकीदार चंद्रशेखर की तहरीर पर पुलिस ने पुत्र की हत्या में पिता किसराम को आरोपी बनाया था।
शासकीय फौजदारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पवन कुमार घुमक्कड़ लड़का था। पिता किसराम की एक भी नहीं सुनता था। घटना के दिन पवन ने पिता के चाय की दुकान से 100 रुपये चुराया था। जिससे किसराम आक्रोशित थे। वे दिनभर पवन को खोजते रहे। शाम करीब 08:00 बजे जब पवन घर पहुंचा तो आक्रोशित पिता और उसके बीच हाथापाई होने लगी। आरोप था कि हाथापाई में किसराम ने पवन की गला दबाकर हत्या कर दी।
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आरोपी के पक्षकार अधिवक्ता संजय उपाध्याय ने बचाव में बताया कि नौ गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना की परिस्थिति तीनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। न्यायाधीश ने अभिखेलीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए आरोपी किसराम को दोषमुक्त करार दिया।
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