{"_id":"647ba44be82c72e96b00efe6","slug":"corona-warrior-knocked-on-the-door-of-the-high-court-for-dues-basti-news-c-7-1-192390-2023-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: कोरोना योद्धा ने बकाया के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: कोरोना योद्धा ने बकाया के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
Sun, 04 Jun 2023 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 04 Jun 2023 02:06 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। सरकार और विभाग से निराश कोरोना योद्धा को अपने बकाए के भुगतान के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। सुशीला देवी मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा इकाई ओपेक अस्पताल कैली से स्टॉफ नर्स के पद से जनवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुई हैं। विभागीय रिकार्ड से उनकी मूल प्रति गायब हो गई है। कोर्ट के आदेश के बाद भुगतान कार्य में तेजी आई है।
सीएमएस कैली डॉ. एएन प्रसाद ने बताया कि आदेश की प्रति मिली है। एजी आफिस के दिशा-निर्देश के अनुसार दूसरी प्रति से जीपीएफ के 90 प्रतिशत के भुगतान का शेड्यूल बना दिया गया है। इसे एडी आफिस भिजवाया जा रहा है। कैली के निदेशक और सीएमएस को हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच के न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कोरोना योद्धा सुशीला देवी के जीपीएफ का भुगतान 17 जुलाई तक करने का आदेश दिया है। भुगतान न होने पर उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर कारण बताना होगा।
सुशीला देवी जनवरी 2021 में ही सेवानिवृत्त हो गई थीं लेकिन उनका जीपीएफ भुगतान दो साल बाद भी नहीं हो सका है। उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिककर्ता के अधिवक्ता कमल किशोर मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीएमएस कैली डॉ. एएन प्रसाद ने बताया कि आदेश की प्रति मिली है। एजी आफिस के दिशा-निर्देश के अनुसार दूसरी प्रति से जीपीएफ के 90 प्रतिशत के भुगतान का शेड्यूल बना दिया गया है। इसे एडी आफिस भिजवाया जा रहा है। कैली के निदेशक और सीएमएस को हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच के न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कोरोना योद्धा सुशीला देवी के जीपीएफ का भुगतान 17 जुलाई तक करने का आदेश दिया है। भुगतान न होने पर उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होकर कारण बताना होगा।
विज्ञापन
सुशीला देवी जनवरी 2021 में ही सेवानिवृत्त हो गई थीं लेकिन उनका जीपीएफ भुगतान दो साल बाद भी नहीं हो सका है। उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिककर्ता के अधिवक्ता कमल किशोर मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन