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ब्लॉकों पर कैमरा लगने शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Feb 2016 12:38 AM IST
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बस्ती। प्रशासन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता।
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वर्तमान हालात को देखते हुए प्रशासन ने चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए
नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया को सीसी कैमरे में
कैद करने का निर्णय लिया है।
हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सिर्फ वीडियोग्राफी का ही निर्देश है। इसके लिए प्रशासन ने आनन फानन में सीसी कैमरा लगाने वाली एजेंसी को पांच फरवरी की सुबह दस बजे से पहले सभी ब्लॉकों पर कैमरा लगाने का आदेश दिया। नामित एजेंसी ने सीसी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एके दमेले ने बताया कि पांच फरवरी से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले नामांकन को देखते हुए सभी ब्लॉकों में सीसी कैमरा लगाने के आदेश दिए गए हैं। बताया कि एक ब्लॉक में दो सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। एक नामांकन कक्ष के अंदर और दूसरा बाहर की गतिविधियों पर नजर रखेगा।
दो लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश में प्रमुख पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा का निर्धारण किया है। कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी दो लाख रुपये से अधिक नहीं व्यय कर सकता है। प्रत्याशियों को दो लाख के खर्च का ब्यौरा भी आयोग को देना होगा।
माता, पिता, भाई और बहन ही बन सकते हैं निरक्षक वोटर के साथी
आयोग ने मतदान के दिन उन वोटरों के लिए एक साथी या सहयोगी ले जाने की अनुमति दी है, जो निरक्षर, दृष्टिबाधित या अशक्तता की श्रेणी में आते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का साथी नहीं होगा। साथी उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा जो मतदाता के माता, पिता, भाई या बहन हो। साथी को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वह इससे पहले किसी मतदाता साथी नहीं बना है।
मतदान शुरू से 48 घंटा पहले साथी की मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से करनी होगी। साथी की अनुमति देने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि निरक्षर वोटर चुनाव लड़ने समय जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उस प्रत्याशी ने कहीं हस्ताक्षर तो नहीं कर रखा है। साथी किसी भी दशा में मत की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा।
चार सेट से अधिक नामांकन नहीं कर सकता
आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए एक प्रत्याशी को चार नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी है। मगर जमानत राशि सिफँ एक पर ली जाएगी। सामान्य वर्ग को प्रति पर्चा 800 रुपए एवं आरक्षित वर्ग को 400 रुपए देना होगा। सामान्य वर्ग जमानत राशि पांच हजार और आरक्षित वर्ग लिए ढ़ाई हजार रखी गई है।
प्रत्याशी और प्रस्तावक का लगेगा फोटो
आयोग ने नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ को अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। अनारक्षित सीट पर आरक्षित वाला प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ सकता है। मगर आरक्षित सीट पर अनारक्षित प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता है।
हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सिर्फ वीडियोग्राफी का ही निर्देश है। इसके लिए प्रशासन ने आनन फानन में सीसी कैमरा लगाने वाली एजेंसी को पांच फरवरी की सुबह दस बजे से पहले सभी ब्लॉकों पर कैमरा लगाने का आदेश दिया। नामित एजेंसी ने सीसी कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एके दमेले ने बताया कि पांच फरवरी से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले नामांकन को देखते हुए सभी ब्लॉकों में सीसी कैमरा लगाने के आदेश दिए गए हैं। बताया कि एक ब्लॉक में दो सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। एक नामांकन कक्ष के अंदर और दूसरा बाहर की गतिविधियों पर नजर रखेगा।
दो लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं प्रत्याशी
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश में प्रमुख पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा का निर्धारण किया है। कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी दो लाख रुपये से अधिक नहीं व्यय कर सकता है। प्रत्याशियों को दो लाख के खर्च का ब्यौरा भी आयोग को देना होगा।
माता, पिता, भाई और बहन ही बन सकते हैं निरक्षक वोटर के साथी
आयोग ने मतदान के दिन उन वोटरों के लिए एक साथी या सहयोगी ले जाने की अनुमति दी है, जो निरक्षर, दृष्टिबाधित या अशक्तता की श्रेणी में आते हैं। 21 वर्ष से कम उम्र का साथी नहीं होगा। साथी उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा जो मतदाता के माता, पिता, भाई या बहन हो। साथी को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वह इससे पहले किसी मतदाता साथी नहीं बना है।
मतदान शुरू से 48 घंटा पहले साथी की मांग जिला निर्वाचन अधिकारी से करनी होगी। साथी की अनुमति देने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि निरक्षर वोटर चुनाव लड़ने समय जो शपथ पत्र दिया है, उसमें उस प्रत्याशी ने कहीं हस्ताक्षर तो नहीं कर रखा है। साथी किसी भी दशा में मत की गोपनीयता को भंग नहीं करेगा।
चार सेट से अधिक नामांकन नहीं कर सकता
आयोग ने ब्लॉक प्रमुख पद के लिए एक प्रत्याशी को चार नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी है। मगर जमानत राशि सिफँ एक पर ली जाएगी। सामान्य वर्ग को प्रति पर्चा 800 रुपए एवं आरक्षित वर्ग को 400 रुपए देना होगा। सामान्य वर्ग जमानत राशि पांच हजार और आरक्षित वर्ग लिए ढ़ाई हजार रखी गई है।
प्रत्याशी और प्रस्तावक का लगेगा फोटो
आयोग ने नामांकन पत्र पर उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ को अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। अनारक्षित सीट पर आरक्षित वाला प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ सकता है। मगर आरक्षित सीट पर अनारक्षित प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता है।