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Basti News: नक्सलियों को कारतूस सप्लाई केस में फिर पेश नहीं हुए गवाह

Thu, 09 Nov 2023 01:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 09 Nov 2023 01:34 AM IST
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Cartridge supply case to Naxalites
तत्कालीन कोतवाल एसएन सिंह को उपस्थित होने का न्यायालय ने दे रखा है आदेश
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- एडीजे प्रथम न्यायालय में चल रही है बहुचर्चित कारतूस कांड की सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के बहुचर्चित मामले में बुधवार को भी गवाहों की उपस्थिति नहीं हो पाई। इससे न्यायालय में इस बार भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश शिवचंद ने केस में 23 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी। इसमें सबसे पहले विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एसएन सिंह को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि सरकार बनाम रामकृपाल सिंह केस में विवेचक रहे तत्कालीन कोतवाल एसएन सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देना है।
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छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए नक्सलियों के हमले में इस्तेमाल कारतूस की सप्लाई में बस्ती के तत्कालीन आर्माोरर राम कृपाल सिंह का नाम सामने आया था। यूपी एसटीएफ ने 30 अप्रैल को बस्ती पुलिस लाइंस में छापा मारकर राम कृपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके सरकारी आवास से विभिन्न प्रतिबंधित बोर के कारतूस व मैगजीन बरामद की गई थी। इस मामले में एसटीएफ के एसआई राज कुमार सिंह ने कोतवाली थाने में आर्मोरर राम कृपाल सिंह सहित 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसके विवेचक तत्कालीन कोतवाल एसएन सिंह ने सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इन दिनों इस केस का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के दौरान न्यायालय में केस की दो फाइल तैयार की गई है, जिसका एक पार्ट सरकार बनाम रामकृपाल सिंह और दूसरा पार्ट सरकार बनाम राज कुमार सिंह ने नाम से न्यायालय में प्रचलित है। सरकार बनाम राम कृपाल सिंह की फाइल में गवाही चल रही है। जिसमें आठ नवंबर तारीख तय की गई थी।
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