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Basti News: अवैध प्लाटिंग करने वाले 36 निजी विकासकर्ताओं को बीडीए ने जारी किया नोटिस

Sat, 25 Jul 2026 11:26 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 11:26 PM IST
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BDA issues notices to 36 private developers engaged in illegal plotting.
बस्ती। जिले में अवैध निर्माण की शिकायतों के आधार पर 36 इमारतें-नई कॉलोनियां बस्ती विकास प्राधिकरण (बीडीए) के रडार पर आ गई हैं। इन इमारतों में स्कूल, मैरिज हॉल व व्यावसायिक बिल्डिंगें शामिल हैं। बीडीए अब इनके भवन स्वामियों को अवैध निर्माण दुरुस्त कराने या फिर शमन के लिए नोटिस जारी किया है। समय से निर्माण दुरुस्त न होने या शमन न कराने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी गई है।
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बीडीए अधिकारियों के अनुसार, प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना ही शहर में करीब चार से पांच बड़े कांप्लेक्स समेत स्कूल, मैरिज हॉल व व्यावसायिक बिल्डिंगों का अवैध रूप से निर्माण किया गया है। अवैध कॉलोनियां भी बसा दी गई हैं। इसकी शिकायतों पर प्राधिकरण की टीम मौका मुआयना कर रही है। इनके अलावा भी कई गलत ढंग से बने प्रतिष्ठानों पर बीडीए की नजर है। अधिकारियों के मुताबिक, हरदिया बुजुर्ग पटेल चौक के पास सात, ढोरिका में चार, जिगिना में एक, घरसोहिया नारंग रोड एक, खोराखार में तीन, अमहट के पास एक, लखनौरा में एक, गनेशपुर रोड वन विहार के पास एक, मूड़घाट प्राथमिक विद्यालय के पास एक, महुडर व कटरा में एक-एक, देवरी में दो, बरगदवा में एक, इटैली पांडेय, जामडीह पांडेय, कटरा, रौतापार, दशकोलवा, मूड़घाट, कैली, पुलिस लाइन, हरदिया खास, देवरी और सियरापार बरगदवा के में अवैध प्लाटिंग के जरिये कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। बीडीए सचिव कीर्ति प्रकाश भारती ने इन सभी 36 निजी विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। उन्होंने 31 अगस्त तक अवैध रूप से की गई प्लाटिंग का विनियमितीकरण करा लेने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
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महायोजना 2031 पर हम दे रहे ध्यान
बीडीए के सचिव कीर्ति प्रकाश भारती ने कहा है कि शहर के अवैध निर्माण पर हमारी नजर है। इसमें कई व्यावसायिक बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स व स्कूल शामिल हैं। कई स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। नोटिस भेजने की कवायद शुरू हो गई है। महायोजना 2031 की ओर प्राधिकरण अधिक ध्यान है। बाइपास रोड पर कई बिना बीडीए से स्वीकृत भवन हैं। उनको भी शमन कराने का नोटिस भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 406 भवन स्वामियों को जो पूर्व में बिना नक्शा के बनवा लिए हैं, उन्हें भी नोटिस जारी कर नियमानुसार शुल्क जमा कर इससे मुक्त करने के लिए कहा गया है।
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कोट
36 निजी विकासकर्ता बिना स्वीकृति के नई कॉलोनियां डेवलप कर रहे थे। कई पर इमारत बन गई हैं। नोटिस जारी किया गया है। जवाब न मिलने और शुल्क जमा कर नियम में न आने वाले भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
कीर्ति प्रकाश भारती, सचिव, बीडीए
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