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Basti News: मोहित हत्याकांड के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Fri, 13 Sep 2024 01:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 13 Sep 2024 01:15 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंंसी
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने मोहित यादव अपहरण व हत्याकांड के आरोपी अमन व विवेक पाल की जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया।
डीजीसी फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेप व एडीजीसी कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि आरोपी अमन व विवेक पाल मोहित यादव केस में वांछित आरोपी है। विवेचना के दौरान आरोपी अमन का नाम आदित्य विक्रम सिंह के बयान के आधार पर शामिल किया गया है। जबकि दूसरे आरोपी विवेक पाल का नाम प्रेरित पाल के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है।
कोतवाली क्षेत्र के पिकौरा दत्तूराय मोहल्ला निवासी मकान मालिक अविनाश ने केस दर्ज कराया था कि मोहित यादव उनके मकान में किराये पर रहता था। 12 जुलाई 2024 को दोपहर ददो बजे उनके मकान में आदित्य विक्रम सिंह सहित अन्य लोगों ने घुसकर मोहित को मारपीट कर अपहरण कर लिया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अमन व विवेक पाल की जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। संवाद
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने मोहित यादव अपहरण व हत्याकांड के आरोपी अमन व विवेक पाल की जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया।
डीजीसी फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेप व एडीजीसी कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि आरोपी अमन व विवेक पाल मोहित यादव केस में वांछित आरोपी है। विवेचना के दौरान आरोपी अमन का नाम आदित्य विक्रम सिंह के बयान के आधार पर शामिल किया गया है। जबकि दूसरे आरोपी विवेक पाल का नाम प्रेरित पाल के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है।
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कोतवाली क्षेत्र के पिकौरा दत्तूराय मोहल्ला निवासी मकान मालिक अविनाश ने केस दर्ज कराया था कि मोहित यादव उनके मकान में किराये पर रहता था। 12 जुलाई 2024 को दोपहर ददो बजे उनके मकान में आदित्य विक्रम सिंह सहित अन्य लोगों ने घुसकर मोहित को मारपीट कर अपहरण कर लिया है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी अमन व विवेक पाल की जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया। संवाद
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