फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Attachment of properties of Amarmani Tripathi

Basti News: अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों की कुर्की मामले की सुनवाई अब 30 मार्च को होगी

Thu, 21 Mar 2024 12:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 21 Mar 2024 12:13 AM IST
विज्ञापन
Attachment of properties of Amarmani Tripathi
अमरमणि के वकील ने हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई का हवाला देकर मांगा समय
विज्ञापन

पुलिस ने भी मजिस्ट्रेट और रिसीवर नियुक्त नहीं होने की बात कहकर मांगी तारीख

संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। व्यापारी के बेटे के अपहरण केस में नामजद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों को कुर्क करने के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कुर्की आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित अपील की वजह से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम/विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मार्च तय कर दी है।
न्यायालय ने अपने आदेश में जिक्र किया है कि पूर्व तिथि पर अमरमणि त्रिपाठी की समस्त जिलों में स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश भेजा गया था, जिसमें अमरमणि की संपत्तियों को कुर्क करके रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस संबंध में कोई भी प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
विज्ञापन

वहीं, पुलिस ने अदालत को रिपोर्ट सौंपकर बताया कि अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई के लिए एक मजिस्ट्रेट व एक रिसीवर नियुक्त किया जाना है। इसके लिए लखनऊ व महाराजगंज के जिला मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी बस्ती ने तीन और 16 मार्च को पत्राचार किया था। लेकिन अभी तक मजिस्ट्रेट व रिसीवर नियुक्त नहीं होने की वजह से कुर्की की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। ऐसे में अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, अमरमणि त्रिपाठी के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि न्यायालय से जारी एनबीडब्ल्यू आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई है। इसकी सुनवाई बुधवार को चल रही है। इस मामले में उच्च न्यायाल के आदेश का इंतजार किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 मार्च तय कर दी।

बता दें कि छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से अपहृत बालक मिला था, वह अमरमणि का था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed