फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   बीमा कंपनी आश्रितों को देगी एक करोड़ क्षतिपूर्ति

बीमा कंपनी आश्रितों को देगी एक करोड़ क्षतिपूर्ति

Thu, 14 Mar 2019 12:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 12:27 AM IST
विज्ञापन
बीमा कंपनी आश्रितों को देगी एक करोड़ क्षतिपूर्ति
बीमा कंपनी आश्रितों को देगी एक करोड़ क्षतिपूर्ति
विज्ञापन

एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी अदा करेगी रकम
दुर्घटना में हुई थी सरकारी डॉक्टर की मौत का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। वाहन दुुर्घटना में चिकित्सक की मौत के मामले में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के न्यायाधीश राजीव गोयल ने बीमा कंपनी को मृतक के आश्रितों को एक करोड़ रुपये अदा करने का आदेश दिया है। उक्त रकम की अदायगी एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कंपनी को आदेश के एक माह के भीतर करना होगा।

सोनहा थाना क्षेत्र के कड़जहना निवासी मृतक चिकित्सक की पत्नी सुनीता, मृतक के माता-पिता और नाबालिग बच्चों की ओर से उक्त न्यायालय में अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने वाहन स्वामी अतुल कुमार जायसवाल, चालक सुभाष चंद्र व बीमा कंपनी के खिलाफ प्रतिकर याचिका दाखिल किया। इसमें 1.12 करोड़ रुपये प्रतिकर की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि सुनीता के पति डॉ. रामदत्त यादव सीएचसी बेवा डुमरियागंज में बतौर चिकित्साधिकारी तैनात थे। 17 अगस्त 2015 को ड्यूटी समाप्त कर वह अपनी बाइक से घर जा रहे थे। शाम करीब 4:40 बजे बस्ती की ओर से डुमरियागंज जा रहे ट्रक के चालक सुभाष ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए भानपुर बाजार के उकड़ा तिराहे पर बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही चिकित्सक की मौत हो गई। याचिका में बताया गया कि उनकी मौत से पूरा परिवार अनाथ हो गया। न्यायाधिकरण में याची और कंपनी सुलह नामा भी दाखिल भी किया था। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed