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SIR Draft Voter List: यूपी के इस जिले में 2.20 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस, 7.14 लाख के नाम कटे

Wed, 07 Jan 2026 02:40 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Wed, 07 Jan 2026 02:40 AM IST
सार

बरेली में एसआईआर अभियान के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। चार नवंबर से प्रारंभ हुए विशेष गहन पुनरीक्षण में घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे और सत्यापन किया गया। इसके बाद 26,91,067 मतदाताओं के नामों की सूची का प्रकाशन किया गया है। 7.14 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। 
 

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Notices will be sent to 2.20 lakh voters in Bareilly district
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एसआईआर (विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण) अभियान में बरेली जिले में 7.14 लाख वोटरों की कमी आई है। पूर्व में 34.05 लाख वोटर थे और एसआईआर के बाद वोटरों की संख्या 26.91 लाख शेष बची है। पुनरीक्षित मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन मंगलवार को जिला प्रशासन ने किया है।

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एसआईआर के दौरान बीएलओ ने घर-घर जाकर सर्वे किया। ड्रॉफ्ट के प्रकाशन के दौरान सभी बूथों पर बीएलओ ने लोगों को मतदाता सूची पढ़कर सुनाई। सदर तहसील में चस्पा की गई कैंट क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम देखने वालों की भीड़ रही। अब छह फरवरी तक दावा-आपत्ति लिए जाएंगे। फिर छह मार्च को विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में चार नवंबर से एसआईआर अभियान शुरू हुआ था। उस दौरान मतदाता सूची में वोटरों की संख्या 34.05 लाख थी। 26 दिसंबर को एसआईआर के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हुआ और फिर ड्राॅफ्ट मतदाता सूची तैयार की गई, जिसका प्रकाशन हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में 26.91 लाख वोटर हैं। 14.82 लाख पुरुष और 12.08 लाख महिला मतदाता हैं। 53 थर्ड जेंडर वोटर हैं।

2.20 वोटरों को भेजे जाएंगे नोटिस 
नो-मैपिंग वाले वोटरों की संख्या 2.20 लाख है। इन्हें 27 फरवरी तक नोटिस जारी करके निस्तारण किया जाना है। ड्रॉफ्ट मतदाता सूची मतदान केंद्र और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) और जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। कोई भी देख सकता है। बीएलओ के पास भी मतदाता सूची है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी एक-एक कॉपी दी गई है। डीएम ने बताया कि मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए प्रारूप छह, प्रवासी वोटर के लिए प्रारूप-6क और यदि नाम हटवाना है तो प्रारूप-7 पर आवेदन करना होगा। संशोधन या स्थानांतरण के संबंध प्रारूप-8 पर आवेदन करना होगा। सभी आवेदन छह फरवरी तक लिए जाएंगे। 

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