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रेलवे वर्कशाप से लोहा चुराने में रेलकर्मी को दो साल की सजा

Fri, 24 Sep 2021 01:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Sep 2021 01:47 AM IST
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Two years prisonment to rail service man
बरेली। कॉपर के बंडल चुराने के छह साल पुराने मामले में सिटी स्टेशन रेलवे कोर्ट ने रेल कर्मचारी राजेंद्र कुमार को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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इज्जतनगर मंडल की न्यू रेलवे कॉलोनी के राजेंद्र कुमार रेलवे वर्कशाप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। 27 अगस्त 2015 शाम पांच बजे सभी कर्मचारियों की छुट्टी के वक्त राजेंद्र कुमार साइकिल से वर्कशाप गेट से बाहर निकला। इस दौरान कॉपर के तार का बंडल गिर गया। गेट पर मौजूद आरपीएफ के इस्माईल कुरैशी और महेंद्र कुमार उसको पकड़ने के लिए बढ़े और पानी की टंकी के पास उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास कॉपर के तार के तीन बंडल और करीब सवा सौ रुपये बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि वह कॉपर बेचने के लिए जा रहा था। वह ट्रैकमैन शॉप पर काम करता है। कोच में बिजली के उपकरणों में कॉपर काम आता है। उसके खिलाफ थाना बरेली सिटी आरपीएफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अभियोजन पक्ष के वकील मनोज मीणा ने बताया कि छह साल मुकदमा चलने के बाद रेलवे कोर्ट ने राजेंद्र कुमार को दो साल की सजा सुनाई है।

दो अधिकारी भी चोरी के आरोप में जेल में बंद
गौरतलब है कि आरपीएफ जंक्शन अगस्त में सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश कुमार लोहानी और ओमप्रकाश शर्मा को सीबीगंज स्टेशन के यार्ड से पेंड्रोल क्लिप और पिन चोरी के आरोप में जेेेल भेज चुकी है।
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