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Bareilly News: चरस की तस्करी में तीन लोगों को 10-10 साल कैद, एक-एक लाख जुर्माना
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चरस के साथ अक्तूबर 2017 में फतेहगंज टोल प्लाजा से की गई थी गिरफ्तारी
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12/स्पेशल जज एनडीपीएस ने चरस की तस्करी में तीन लोगों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने 23 अक्तूबर 2017 की रात 10 बजे फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 44 किलो चरस बरामद किया था। मौके से संतोष यादव निवासी बख्तोरीपुरवा थाना नौवस्ता जिला कानपुर, पूरन कुमार निवासी नलिहापुर थाना छावनी जिला बस्ती और मोहम्मद मेराज निवासी चापगांव थाना पिपरा तहसील मोतिहारी (बिहार) को गिरफ्तार किया गया।
मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व तर्काें और गवाहों को सुनने के बाद तीनों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-12/स्पेशल जज एनडीपीएस ने चरस की तस्करी में तीन लोगों को 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस ने 23 अक्तूबर 2017 की रात 10 बजे फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 44 किलो चरस बरामद किया था। मौके से संतोष यादव निवासी बख्तोरीपुरवा थाना नौवस्ता जिला कानपुर, पूरन कुमार निवासी नलिहापुर थाना छावनी जिला बस्ती और मोहम्मद मेराज निवासी चापगांव थाना पिपरा तहसील मोतिहारी (बिहार) को गिरफ्तार किया गया।
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मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज ने साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह व तर्काें और गवाहों को सुनने के बाद तीनों को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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