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Bareilly News: किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, मकान मालिकों के लिए आदेश जारी, पुलिस ने कराई मुनादी

Sat, 02 May 2026 02:45 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 02 May 2026 02:45 PM IST
सार

बरेली में कैंट थाना पुलिस ने क्षेत्र के भवन मालिकों को अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी 24 घंटे के भीतर पुलिस को देने का आदेश दिया है। यह आदेश अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

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Tenant Verification Made Mandatory Orders Issued to Landlords in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के नकटिया, ठिरिया निजावत खां और मोहनपुर समेत कई इलाकों के भवन मालिकों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय धीर ने सभी भवन मालिकों को निर्देश दिया है कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी 24 घंटे के भीतर नजदीकी पुलिस चौकी या थाने में जमा करें। पुलिस ने गांव गली तक रिक्शे के जरिये इस आदेश की मुनादी भी कराई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

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इंस्पेक्टर ने बताया कि किरायेदार रखने से पहले उनका सत्यापन फॉर्म भरकर पुलिस को देना अनिवार्य होगा। यह नियम सभी प्रकार के आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू होगा। पुलिस का कहना है कि यह कदम संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और अपराधियों को पनाह मिलने से रोकने के लिए उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मकान या दुकान में कोई अपराधी रहता हुआ पाया गया तो संबंधित मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पुलिस ने सभी निवासियों से सहयोग की अपील की है।

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