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26 तक होगा पंचायत सदस्यों का आरक्षण

Sun, 23 Aug 2015 01:54 AM IST
बरेली
बरेली Updated Sun, 23 Aug 2015 01:54 AM IST
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बरेली। ग्राम पंचायत सदस्यों के वार्डों का आरक्षण बीडीओ के स्तर से होगा और ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत पदों के आरक्षण की संख्या शासन से निर्धारित होगी। डीएम गौरव दयाल ने ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण तय करके 26 अगस्त तक सारे बीडीओ से रिपोर्ट मांगी है।
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शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सारे खंड विकास अधिकारियों को आरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सभी बीडीओ को प्रदेश स्तर से आरक्षण की गणना के लिए मिले दिशा-निर्देश की पुस्तिका उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि अनुसूचित जाति, ओबीसी और सामान्य श्रेणी में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण में जितने पद गणना में निकलकर आएंगे, उतने पदों पर आरक्षण होगा और पिछड़ा वर्ग में अधिकतम 27 प्रतिशत पदों पर ही आरक्षण किया जाएगा। डीएम ने सभी बीडीओ को शत-प्रतिशत सही आरक्षण निर्धारित करते हुए हिदायत दी कि आरक्षण के निर्धारण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि रेंडम आधार पर आरक्षण गणना का पर्यवेक्षण कर लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीडीओ शिवसहाय अवस्थी, सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी तथा एडीओ मौजूद रहे।
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