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कारतूसों की बिक्री और खाली कारतूसों का देना होगा रिकॉर्ड

Wed, 22 Dec 2021 01:37 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 22 Dec 2021 01:37 AM IST
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Record of sale of cartridges and empty cartridges will have to be given
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
एडीएम सिटी ने शस्त्र विक्रेताओं को जारी किए निर्देश
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बरेली। पिछले दिनों तीन-तीन असलहों के लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस निरस्त कराने के निर्देश जारी करने के बावजूद अब तक कई लोगों ने तीनों में से कोई लाइसेंस निरस्त नहीं कराया है। एडीएम सिटी आरडी पांडेय ने मंगलवार को शस्त्र विक्रेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें असलहा जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एफिडेविट लिए जाने के निर्देश दिए।

एडीएम सिटी ने बताया कि बैठक के दौरान विक्रेताओं को कारतूसों की निर्धारित मात्रा में बिक्री करने को कहा गया है। साथ ही खाली कारतूस जमा कराने के बाद ही नए कारतूस विक्रय करने और उनका पूरा रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है। शस्त्र विक्रेताओं को कहा गया है कि औचक जांच के दौरान वे बेचे गए और खाली कारतूसों का रिकॉर्ड तैयार रखें। शस्त्र जमा किए जाने की सूचना प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट बनाकर पेश करने को भी कहा गया है। किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही, शस्त्र विक्रेताओं को अपनी-अपनी दुकान के नवीनीकरण का निर्देश दिया। ब्यूरो
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