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Bareilly News: पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को जल्द मिलेंगे आरोपपत्र
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भू-अधिग्रहण घोटाला : परिसंपत्तियों के सत्यापन में लापरवाही में निलंबित हुए थे अभियंता और अमीन
बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे और रिंग रोड के लिए भू-अधिग्रहण घोटाले में निलंबित किए गए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं व अमीन के खिलाफ विभागीय जांच आगे बढ़ गई है। जल्द ही उनको आरोपपत्र दिए जाएंगे। जवाब आने पर अगली कार्रवाई होगी।
डीएम की जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए शासन ने सहायक अभियंता स्नेहलता श्रीवास्तव, अवर अभियंता अंकित सक्सेना, सुरेंद्र सिंह और राकेश कुमार के साथ अमीन शिवशंकर को निलंबित किया था। मुख्य अभियंता अजय कुमार को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की थी। यह अवधि तीन अक्तूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपपत्र जारी नहीं हुए। मुख्य अभियंता ने डीएम और कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र तैयार किया है। अब अभियंताओं का पक्ष सुना जाएगा।
तैनाती के लिए प्रमुख अभियंता को देंगे प्रतिवेदन
निलंबन से पहले पक्ष नहीं सुने जाने को लेकर दो अवर अभियंता कोर्ट जा चुके हैं। अवर अभियंता अंकित सक्सेना और राकेश कुमार को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है, लेकिन अभी तक उनको तैनाती नहीं मिली है। अंकित सक्सेना ने मुख्य अभियंता से तैनाती के लिए संपर्क किया है। मुख्य अभियंता ने कहा कि नियुक्ति अधिकारी प्रमुख अभियंता हैं। इसलिए प्रमुख अभियंता ही तैनाती का आदेश जारी करेंगे। अमर उजाला ब्यूरो
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बरेली। बरेली-सितारगंज हाईवे और रिंग रोड के लिए भू-अधिग्रहण घोटाले में निलंबित किए गए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं व अमीन के खिलाफ विभागीय जांच आगे बढ़ गई है। जल्द ही उनको आरोपपत्र दिए जाएंगे। जवाब आने पर अगली कार्रवाई होगी।
डीएम की जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए शासन ने सहायक अभियंता स्नेहलता श्रीवास्तव, अवर अभियंता अंकित सक्सेना, सुरेंद्र सिंह और राकेश कुमार के साथ अमीन शिवशंकर को निलंबित किया था। मुख्य अभियंता अजय कुमार को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिनों में रिपोर्ट तलब की थी। यह अवधि तीन अक्तूबर को पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक आरोपपत्र जारी नहीं हुए। मुख्य अभियंता ने डीएम और कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपपत्र तैयार किया है। अब अभियंताओं का पक्ष सुना जाएगा।
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तैनाती के लिए प्रमुख अभियंता को देंगे प्रतिवेदन
निलंबन से पहले पक्ष नहीं सुने जाने को लेकर दो अवर अभियंता कोर्ट जा चुके हैं। अवर अभियंता अंकित सक्सेना और राकेश कुमार को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है, लेकिन अभी तक उनको तैनाती नहीं मिली है। अंकित सक्सेना ने मुख्य अभियंता से तैनाती के लिए संपर्क किया है। मुख्य अभियंता ने कहा कि नियुक्ति अधिकारी प्रमुख अभियंता हैं। इसलिए प्रमुख अभियंता ही तैनाती का आदेश जारी करेंगे। अमर उजाला ब्यूरो
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