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UP News: भतीजे ने चुकाया मौलाना तौकीर रजा का बैंक कर्ज, बरेली बवाल के बाद खुली थी 35 साल पुरानी फाइल

Mon, 13 Oct 2025 05:59 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 13 Oct 2025 05:59 PM IST
सार

बरेली बवाल के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा का बैंक कर्ज उसके भतीजे ने चुका दिया। तौकीर ने बदायूं की सहकारी बैंक से साल 1990 में कर्ज लिया था। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुराने कर्ज की फाइल खुली। बैंक ने मौलाना के घर पर नोटिस चस्पा किया था।  

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Maulana Tauqeer Raza nephew repaid his bank loan in Budaun
मौलाना तौकीर रजा खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं के जिला सहकारी बैंक का पुराना बकाया कर्ज आखिरकार चुकता कर दिया। सोमवार को उसके भतीजे शहनवाज ने बैंक पहुंचकर कुल 30,522 रुपये की राशि जमा की, जिसके बाद यह बकाया खाता निपट गया।

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दरअसल, मूल रूप से जिला बदायूं के गांव करतौली निवासी तौकीर रजा ने वर्ष 1990 में रसूलपुर कुट्टी साधन सहकारी समिति से 5,055.60 का कृषि कर्ज लेकर खाद एवं बीज खरीदे थे। वर्ष 1996 में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन मौलाना के खाते में माफी लागू नहीं हुई। 
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अफसरों के मुताबिक वर्ष 1997 में बैंक जांच में यह कर्ज बकाया पाया गया, जिस पर कई बार वसूली नोटिसें भी जारी की गईं, मगर भुगतान नहीं हुआ। हाल ही में बरेली बवाल प्रकरण में मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया। इसके बाद जिला सहकारी बैंक ने पुराने खातों की जांच शुरू की। 

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बैंक ने 15 दिन की दी थी मोहलत 
जांच में पाया गया कि मौलाना के मूल कर्ज पर 5,055.60 पर ब्याज लगाकर कुल 28,346 का बकाया है। इस पर अतिरिक्त ब्याज जोड़ने के बाद कुल 30,522 रुपये की देनदारी तय हुई। बकाया वसूली के लिए बैंक ने नौ अक्तूबर को मौलाना तौकीर के बरेली स्थित घर पर वसूली नोटिस चस्पा किया था और 15 दिन की मोहलत दी थी। इस बीच सोमवार को उसके भतीजे ने आकर पूरी राशि जमा कर दी।

मौलाना के भतीजे ने जमा कराई बकाया राशि
जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हरीबाबू भारती ने बताया कि मौलाना तौकीर रजा के भतीजे सोमवार को जिला मुख्यालय शाखा पर आए थे। इसके बाद उनके द्वारा 30,522 की राशि बैंक की बिनावर शाखा में जमा कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मूल रकम 5,055.60 थी, जिस पर ब्याज मिलाकर यह राशि 30,522 बनी। भुगतान के बाद बैंक ने उनको रसीद जारी कर दी है।

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